Wednesday, 12 August 2026
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शिवपुरी में पटवारी पर कार्रवाई:कोर्ट में शासन के खिलाफ बयान दिया था, एसडीएम ने अतिरिक्त प्रभार वापस लिया

INT News12 August 2026 at 08:51 pm

शिवपुरी जिले के पोहरी अनुविभाग में पटवारी राजेश वर्मा का हल्का नंबर 130 ग्राम कालामढ़ का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है। पोहरी एसडीएम जेपी गुप्ता ने यह कार्रवाई शासन के खिलाफ बयान देने के आरोप में की है। अब इस हल्के का अतिरिक्त प्रभार पटवारी चेतन पचौरी को सौंपा गया है। मामला ग्राम कालामढ़ की भूमि सर्वे नंबर 570 से जुड़ा है। इस जमीन को लेकर आरसीएसए-34/2024 प्रकरण व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पोहरी के न्यायालय में चल रहा था। एसडीएम के आदेश के अनुसार, इसी मामले में पटवारी राजेश वर्मा ने न्यायालय में शासन के विरोध में बयान दर्ज कराए थे। एसडीएम ने यह कार्रवाई बैराड़ तहसीलदार के 2 जुलाई 2026 को दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर की। प्रतिवेदन में पटवारी के बयान को गंभीर कदाचार बताया गया था। इसमें उन्हें हल्का नंबर 130 के अतिरिक्त प्रभार से हटाने की सिफारिश की गई थी। पटवारी के बयान के बाद डिक्री का जिक्र एसडीएम के आदेश में कहा गया है कि पटवारी के बयानों के कारण न्यायालय ने 26 सितंबर 2025 को अनावेदक लक्ष्मीनारायण पुत्र ग्यासीराम सोनी के पक्ष में डिक्री आदेश पारित किया था। आदेश के अनुसार, पटवारी राजेश वर्मा से हल्का नंबर 130 का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है। यह प्रभार अब पटवारी चेतन पचौरी (प.ह.नं. 112 फुलीपुरा) को आगामी आदेश तक दिया गया है। आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर शिवपुरी की भू-अभिलेख शाखा, तहसीलदार बैराड़, राजस्व निरीक्षक वृत्त-01 बैराड़, पटवारी राजेश वर्मा और नए प्रभार वाले पटवारी चेतन पचौरी को भेजी गई है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।