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हरियाणा में महिला अनुबंध कर्मचारियों को झटका:28 जुलाई का आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द; अब नहीं मिलेगी अतिरिक्त CL
हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग ने महिला अनुबंध कर्मचारियों को दी अतिरिक्त आकस्मिक छुट्टी (सीएल) की सुविधा वापस ले ली है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने 28 जुलाई 2026 को जारी वह आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है, जिसके तहत पात्र महिला अनुबंध कर्मचारियों को हर महीने एक अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने का प्रावधान किया गया था। विभाग ने आदेश वापस लेने के पीछे प्रशासनिक कारणों का हवाला दिया है। नए आदेश के बाद अब महिला अनुबंध कर्मचारियों को 28 जुलाई के आदेश के तहत मिलने वाली अतिरिक्त सीएल का लाभ नहीं मिलेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 15 जुलाई 2025 को जारी पूर्व आदेश ही प्रभावी रहेगा। 28 जुलाई को दी थी सुविधा उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 28 जुलाई 2026 को जारी आदेश में निदेशालय के अधीन आने वाले संस्थानों में कार्यरत पात्र महिला अनुबंध कर्मचारियों के लिए हर महीने एक अतिरिक्त कैजुअल लीव देने का निर्णय लिया गया था। इस व्यवस्था के तहत एक कैलेंडर वर्ष में सामान्य तौर पर उपलब्ध 10 दिनों की सीएल के अतिरिक्त 12 दिन तक की छुट्टी का प्रावधान किया गया था। जिसके चलते पात्र कर्मचारियों को साल में अधिकतम 22 दिन की आकस्मिक छुट्टी मिलने की व्यवस्था की गई थी। इस निर्णय से उच्च शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत महिला अनुबंध कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलना था। इन पदों पर कार्यरत महिला कर्मियों पर था लागू अतिरिक्त सीएल की सुविधा का प्रावधान विभिन्न श्रेणियों में काम करने वाली पात्र महिला अनुबंध कर्मचारियों के लिए किया गया था। इनमें एक्सटेंशन लेक्चरर, क्लर्क, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/प्यून, लैब अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और सफाई कर्मचारी सहित अन्य पात्र कर्मचारी शामिल थे। अब पुराना आदेश ही रहेगा मान्य उच्च शिक्षा महानिदेशक एस. नारायणन (IFS) की ओर से जारी ताजा आदेश में कहा गया है कि 28 जुलाई 2026 को जारी पत्र को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है। साथ ही विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 15 जुलाई 2025 को पत्रांक 12/01-2024 Ad (2) के तहत जारी पत्र में दिए गए प्रावधान यथावत लागू रहेंगे। इससे फिलहाल महिला अनुबंध कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त सीएल की वह नई व्यवस्था समाप्त हो गई है, जिसे जुलाई में लागू किया गया था। सभी संबंधित अधिकारियों को भेजा आदेश अतिरिक्त सीएल का आदेश वापस लेने संबंधी सूचना प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। इसमें सरकारी कॉलेजों के प्राचार्य, एनसीसी यूनिटों के कमांडिंग अधिकारी, जिला एवं उप-मंडल पुस्तकालयों के अध्यक्ष तथा उच्च शिक्षा निदेशालय के सभी शाखा अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों को आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।