समाचार · मध्य प्रदेश
नरसिंहपुर में अवैध संबंधों के विरोध पर महिला की हत्या:पति और ननद गिरफ्तार, पोस्टमार्टम से खुला राज
नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव में एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यह मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि अवैध संबंधों के विरोध में की गई हत्या थी। पुलिस ने इस मामले में मृतका के पति और उसकी ननद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पोस्टमार्टम (PM) रिपोर्ट ने परिजन की गढ़ी गई 'सब्जी काटते समय बेहोश होने' की झूठी कहानी का पर्दाफाश किया। गोटेगांव थाना प्रभारी प्रदीप सराफ ने बताया कि 10 जुलाई को ग्राम कमोद के रहने वाले भवानी सिंह अपनी 30 वर्षीय पत्नी दुर्गाबाई को गंभीर हालत में गोटेगांव के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पति ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कहानी सुनाई थी कि दुर्गाबाई रसोई में सब्जी काट रही थीं और अचानक चक्कर खाकर बेहोश हो गईं। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जब शव का पोस्टमार्टम कराया, तो शुरुआती रिपोर्ट में डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि महिला की मौत दम घुटने के कारण हुई है और यह पूरी तरह हत्या का मामला है। रिपोर्ट सामने आते ही पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की। ननद के साथ थे पति के अवैध संबंध, विरोध करने पर की हत्या पुलिस जांच और तकनीकी सबूतों से पता चला कि मृतका के पति भवानी सिंह के उसके ही दूर के रिश्ते की बहन सोनिया सिलावट (24 वर्ष) के साथ अवैध संबंध थे। रिश्तों में ननद लगने वाली सोनिया अपने पति को छोड़कर भवानी सिंह के घर में ही आकर रहने लगी थी। दुर्गाबाई इस रिश्ते का लगातार विरोध कर रही थीं, जिससे परेशान होकर सोनिया ने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची। 10 जुलाई को जब दुर्गाबाई घर में अकेली थीं, तब सोनिया ने मौका पाकर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। जब भवानी सिंह को इस बात का पता चला, तो उसने पुलिस को सच बताने के बजाय अपनी प्रेमिका (ननद सोनिया) का साथ दिया और शव को अस्पताल ले जाकर झूठी कहानी सुनाई ताकि सबूत छुपाए जा सकें। तीसरी पत्नी थी मृतका, दोनों आरोपी पहुंचे जेल पुलिस के अनुसार, आरोपी भवानी सिंह की पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी और दूसरी पत्नी की मौत हो चुकी थी। दुर्गाबाई उसकी तीसरी पत्नी थीं, जो भवानी के बच्चों की देखभाल कर रही थीं। पुलिस ने मुख्य आरोपी ननद सोनिया सिलावट और सबूत छुपाने और साजिश में साथ देने वाले पति भवानी सिंह उर्फ भूपेंद्र (34 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 238(ए) और 3(5) के तहत केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।