Friday, 23 October 2026
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बरनाला में 4 हमलावरों को दो-दो साल की जेल:कोर्ट ने ₹2-2 हजार का जुर्माना लगाया, घर में घुसकर लाठी-डंडों से की पिटाई

INT News23 October 2026 at 08:43 pm

बरनाला कोर्ट ने करीब सात साल पुराने हमले के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनी अरोड़ा की कोर्ट ने चार दोषियों को दो-दो साल की जेल और प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एडवोकेट चंदर बंसल ने बताया कि यह मामला गांव काहनेके का है। 5 सितंबर 2019 की शाम को यह घटना हुई थी। पीड़ित किसान निर्मल सिंह अपने घर पर थे, जिनकी माता सिंदरपाल कौर स्थानीय को-ऑपरेटिव सोसाइटी की उप-प्रधान हैं। बाइक पर सवार होकर आए थे हमलावर तभी सुखबीर सिंह, करमजीत सिंह, खुशविंदर सिंह उर्फ खुशी और उनके एक साथी ने मोटरसाइकिल पर आकर निर्मल सिंह के घर पर हमला कर दिया। आरोपियों ने बेसबॉल के बैट और लाठी-डंडों से निर्मल सिंह को बुरी तरह पीटा था। थाना रूड़ेके कलां पुलिस ने 6 सितंबर 2019 को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों की गवाही के आधार पर चारों हमलावरों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।