समाचार · पंजाब
मोगा में सार्वजनिक सभाओं में हथियार प्रदर्शन पर रोक:डीसी ने जारी किया आदेश, हेट स्पीच और भड़काऊ भाषण पर भी कार्रवाई
जिला मोगा में कानून, शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। मोगा के डिप्टी कमिश्नर सागर सेतिया ने जिला सीमा के भीतर हथियारों के प्रदर्शन, हथियारों को लेकर चलने और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गीतों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।जारी आदेशों के अनुसार, जिले में किसी भी तरह के सार्वजनिक या निजी आयोजनों में हथियारों के प्रदर्शन पर रोक रहेगी यहां बिल्कुल नहीं कर सकेंगे हथियारों का प्रदर्शन भड़काऊ गीतों और हेट स्पीच पर सख्त कार्रवाई डिप्टी कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि केवल हथियारों के प्रदर्शन पर ही नहीं, बल्कि हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों के प्रसारण पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। इसके साथ ही, यदि कोई व्यक्ति किसी भी समुदाय के विरुद्ध हेट स्पीच देता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह प्रतिबंध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। सागर सेतिया ने बताया कि ये प्रतिबंधात्मक आदेश पंजाब सरकार के निर्देशों के तहत जनहित और सुरक्षा को ध्यान में रखकर जारी किए गए हैं। यह आदेश जिले में 10 सितंबर, 2026 तक प्रभावी रहेंगे और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।