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भिवानी में दो लुटेरों को 5-5 साल की सजा:₹10-10 हजार जुर्माना, बैंक से रुपए निकाल कर जा रहे व्यक्ति से लूटे थे 3 लाख
भिवानी में वर्ष 2020 में हुई 3 लाख रुपए की लूट के मामले में भिवानी कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। दोनों को 5-5 साल कैद और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह घटना पंजाब नेशनल बैंक, देवसर चुंगी, भिवानी के सामने हुई थी। शिकायतकर्ता अश्वनी निवासी कृष्णा कॉलोनी ने बैंक से 3 लाख रुपए निकाले थे। घर जाते समय बाइक सवार दो व्यक्तियों ने उनका बैग छीन लिया और फरार हो गए। अश्वनी की शिकायत पर थाना शहर भिवानी में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। तत्कालीन पुलिस चौकी दिनोद गेट के प्रभारी एएसआई देवेंद्र कुमार ने अपनी टीम के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा कोर्ट के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुरुचि अटरेजा सिंह की कोर्ट प्रदीप निवासी खातीवास, जिला चरखी दादरी तथा दीपक उर्फ दिपु निवासी मोरवाला, जिला चरखी दादरी*को धारा 379/34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी करार देते हुए 5-5 वर्ष के कारावास तथा ₹ 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपियों को कोर्ट के आदेशानुसार अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमारद्वारा जिले के सभी थाना प्रबंधकों एवं चौकी प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी आपराधिक घटना की सूचना मिलते ही तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए जाएं तथा अपराध में शामिल आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। साथ ही, न्यायालय में विचाराधीन मामलों में पुलिस द्वारा मजबूती से पैरवी की जाए, ताकि पीड़ित को न्याय दिलवाने के साथ-साथ अपराधियों को उनके अपराध की सजा दिलाई जा सके।