Saturday, 7 November 2026
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SEIAA ने कन्हैरी खदान की जांच के आदेश दिए:कलेक्टर से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी, स्वीकृत क्षमता से अधिक खनन समेत कई आरोप

INT News7 November 2026 at 07:54 am

नरसिंहपुर जिले की कन्हैरी खदान में नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) ने जांच के आदेश दिए हैं। प्राधिकरण ने कलेक्टर नरसिंहपुर से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है। मामला तेंदूखेड़ा तहसील के ग्राम कन्हैरी में खसरा नंबर 55 की 6.817 हेक्टेयर जमीन पर चल रहे खनिज पट्टे से जुड़ा है। यह पट्टा प्रदीप जैन को डोलोमाइट, चूना पत्थर और संगमरमर के उत्खनन के लिए दिया गया है। पर्यावरणीय स्वीकृति 7 मार्च 2012 को जारी हुई थी। स्वीकृत उत्पादन क्षमता 4 हजार मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है। ग्राम पंचायत खमरिया की सरपंच श्रीमती इमरती ने 27 जुलाई और 24 अगस्त 2026 को शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि खदान में हरित पट्टी के तहत पौधे नहीं लगाए गए और स्थायी सीमा स्तंभ नहीं लगाए गए। 7.5 मीटर की प्रतिबंधित पट्टी में भी उत्खनन किए जाने का आरोप है। स्वीकृत क्षमता से अधिक खनन शिकायत में स्वीकृत क्षमता से अधिक खनन और 31 मार्च 2022 के बाद मंजूर खनन योजना के बिना संगमरमर का उत्खनन और परिवहन करने की बात भी कही गई है। शिकायतकर्ता ने जांच पूरी होने तक खनन बंद कराने की मांग की है। कलेक्टर को पत्र भेजा SEIAA अध्यक्ष शिवनारायण सिंह चौहान ने 5 नवंबर 2026 को कलेक्टर को पत्र भेजा। उन्होंने आरोपों और पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन की जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। प्राधिकरण की अगली बैठक में मामला पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं। क्या कहते हैं जिम्मेदार जिला खनिज अधिकारी सोहन सलामे ने बताया कि जांच अधिकारी तेंदूखेड़ा के एसडीएम हैं। उनके पास अभी जांच रिपोर्ट नहीं पहुंची है। एसडीएम सानू चौधरी ने बताया कि जांच जारी है और पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।