Monday, 21 September 2026
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पूर्व DSP पर जानलेवा हमला:6 दोषियों को 10-10 साल की सजा, एक ही परिवार के 5 सदस्य और पूर्व पार्षद शामिल

INT News21 September 2026 at 08:49 pm

महाराणा प्रताप कॉलोनी में 5 दिसंबर 2020 को पूर्व डीएसपी सुरेश सिंह सिकरवार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में जिला न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र शर्मा ने 6 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10 साल की सजा और 12 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। दोषियों में एक ही परिवार के पांच सदस्य और एक पूर्व पार्षद शामिल हैं। सजा सुनाए जाने के बाद पांच दोषियों को जेल भेज दिया गया। मामले में अनूप चौहान के फरार होने की जानकारी दी गई है। पैर छूने के बाद कट्टे से किया था फायर पुलिस के मुताबिक, 5 दिसंबर 2020 को पूर्व डीएसपी सुरेश सिंह सिकरवार महाराणा प्रताप कॉलोनी स्थित अपने घर पर बैठे थे। इसी दौरान आरोपी सौरभ चौहान वहां पहुंचा। उसने पहले पूर्व डीएसपी के पैर छुए और फिर कट्टे से फायर कर दिया। गोली लगने से सुरेश सिंह सिकरवार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। 6आरोपियों के खिलाफ पेश हुई थी चार्जशीट पुलिस जांच में सौरभ चौहान के अलावा उसके भाई अमन चौहान, चाचा प्रदीप चौहान और शैलेन्द्र चौहान, पिता अनूप चौहान तथा पूर्व पार्षद अनिल बघेल के नाम सामने आए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील शिवनारायण वर्मा ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने 6 आरोपियों को दोषी ठहराया। प्रत्येक को 10 साल के सश्रम कारावास और 12 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। मामले में अनूप चौहान फरार है, जबकि सजा सुनाए जाने के बाद अन्य पांच दोषियों को जेल भेज दिया गया।