Thursday, 30 July 2026
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झज्जर में कांवड़ यात्रा को लेकर 14 दिन सख्ती:डीजे, तेज रफ्तार और हथियारों पर रोक,धारा 163 के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश, 29 जुलाई मध्यरात्रि से आदेश जारी

INT News30 July 2026 at 06:44 am

झज्जर में सावन माह में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट वर्षा खांगवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जिले के कांवड़ क्षेत्र में कांवड़ियों के वाहनों पर डीजे लगाने और बजाने, गाड़ियों व वाहनों को तेज गति से चलाने तथा अपने साथ हांकी, बैट और अस्त्र-शस्त्र आदि रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के अनुसार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 30 जुलाई से 12 अगस्त तक कांवड़ियों का मेला शुरू होने जा रहा है। कांवड़ियों द्वारा वाहनों में डीजे अथवा लाउडस्पीकर लगाने और बजाने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ने की संभावना रहती है। वहीं, सड़क पर भीड़ के बीच वाहनों और दुपहिया वाहनों को तेज गति से भगाने के कारण आमजन के प्रभावित होने के साथ सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। 29 जुलाई की मध्यरात्रि से लागू हुए आदेश जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के मुताबिक ये प्रतिबंध 29 जुलाई 2026 की मध्यरात्रि से 12 अगस्त 2026 की सुबह तक प्रभावी रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि यह कार्रवाई आपातकालीन स्थिति, समय की कमी और परिस्थितियों को देखते हुए संबंधित व्यक्तियों की अनुपस्थिति में पारित की गई है। नगर निकाय और पंचायतों को प्रचार की जिम्मेदारी आदेशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की जिम्मेदारी जिला लोक संपर्क अधिकारी, झज्जर तथा नगर परिषद/नगर पालिकाओं के कार्यकारी अधिकारियों को दी गई है। संबंधित अधिकारी शहर के प्रमुख स्थानों और अदालतों के नोटिस बोर्ड पर आदेश की प्रतियां चस्पा करवाएंगे। इसके अलावा जिले के सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अपनी-अपनी दो ग्राम पंचायतों में मुनादी करवाकर ग्रामीणों को आदेशों की जानकारी देंगे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला पुलिस उपाधीक्षक, संबंधित पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा नगर परिषद/पालिका के कार्यकारी अधिकारी और सचिव अपने-अपने क्षेत्रों में चेकिंग करेंगे। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।