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सोनीपत में लाखों का मोबाइल टावर किराया हड़पा:फर्जी दस्तावेज तैयार किए, कंपनी ने दूसरे व्यक्ति को किया भुगतान, कोर्ट के आदेश पर FIR
सोनीपत जिले के कुंडली थाना क्षेत्र में मोबाइल टावर का किराया हड़पने और फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित भू-स्वामी की शिकायत पर कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। कुंडली थाना पुलिस ने इंडस टावर्स लिमिटेड और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई पीड़ित भू-स्वामी की याचिका पर अदालत के सख्त रुख के बाद हुई। बिजवासन (नई दिल्ली) निवासी अनिल राणा ने कोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि गांव कुंडली (नरेला के पास) स्थित खसरा नंबर 99/24 में उनकी जमीन है। इस जमीन पर 7 जनवरी 2014 को हुए लाइसेंस डीड के तहत इंडस टावर्स लिमिटेड का मोबाइल टावर लगा हुआ है। अनिल राणा को जून 2024 तक इस टावर का लाइसेंस शुल्क (किराया) नियमित रूप से मिल रहा था। हालांकि, जुलाई 2024 से कंपनी ने अचानक किराया देना बंद कर दिया। पड़ताल करने पर पता चला कि उनका किराया किसी फर्जी तीसरे पक्ष के खाते में डायवर्ट किया जा रहा था। जाली पावर ऑफ अटॉर्नी और एनओसी का खेल अनिल राणा के अनुसार, 16 नवंबर 2024 को उन्हें इंडस टावर्स लिमिटेड से एक लीगल नोटिस मिला। इसमें कंपनी ने दावा किया कि आरोपी मणि राणा द्वारा प्रदीप कुमार के नाम जारी की गई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (GPA), नो ऑब्जेक्शन हलफनामे और अटॉर्नमेंट लेटर के आधार पर किराया प्रदीप कुमार को दिया जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि उन्होंने ऐसा कोई दस्तावेज कभी निष्पादित ही नहीं किया। मणि राणा का उक्त संपत्ति पर कोई मालिकाना हक नहीं है, फिर भी इंडस टावर्स लिमिटेड ने शुरुआती जांच में अनिल राणा को असली मालिक मानने के बावजूद आरोपियों से मिलीभगत कर फर्जी कागजातों के आधार पर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। पुलिस की निष्क्रियता के बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया पीड़ित ने इस धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और आपराधिक साजिश की शिकायत 24 जनवरी 2025 को एसएचओ कुंडली को दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद पीड़ित ने अधिवक्ता मनोज शर्मा के माध्यम से सोनीपत अदालत में अर्जी दाखिल कर निष्पक्ष जांच और फर्जी दस्तावेजों की फॉरेंसिक जांच कराने की गुहार लगाई। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज सोनीपत कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कुंडली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए। कोर्ट के आदेश पर कुंडली थाना पुलिस ने धारा 318(4) [धोखाधड़ी/चीटिंग], 338, 336(3), 340(2) [जाली दस्तावेज तैयार करना व इस्तेमाल करना], और 61(2) [आपराधिक साजिश] BNS के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब मामले से जुड़े सभी मूल रिकॉर्ड्स और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को कब्जे में लेकर आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है।