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यूपी के 16.35 लाख कर्मचारियों को राहत, अब एलटीसी के लिए 15 दिन की छुट्टी लेना जरूरी नहीं

INT News11 August 2026 at 02:33 pm

UP News : उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य सरकार ने अवकाश यात्रा सुविधा (LTC) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब एलटीसी का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 15 दिन के अर्जित यानी सवैतनिक अवकाश का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होगा. इसके साथ ही एलटीसी के तहत अधिकतम 10 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा भी मंजूर कर दी गई है. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 16.35 लाख राज्यकर्मियों को सीधा फायदा मिलेगा. नए नियमों से कर्मचारियों के लिए एलटीसी का लाभ लेना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा.

15 दिन की छुट्टी की अनिवार्यता खत्म

अब तक लागू व्यवस्था के मुताबिक, अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ लेने के लिए कर्मचारी को कम से कम 15 दिन के अर्जित अवकाश का इस्तेमाल करना पड़ता था. यानी एलटीसी का लाभ लेने के लिए 15 दिन की सवैतनिक छुट्टी लेना अनिवार्य था. सरकार ने अब इस शर्त को खत्म कर दिया है. इसका मतलब है कि एलटीसी का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को 15 दिन के अर्जित अवकाश का उपभोग करने की बाध्यता नहीं रहेगी.

10 दिन तक की छुट्टी का नकदीकरण भी मंजूर

नए नियमों में कर्मचारियों को एक और राहत दी गई है. अब एलटीसी के तहत स्वीकृत अर्जित अवकाश में से अधिकतम 10 दिन तक का नकदीकरण किया जा सकेगा. पहले कर्मचारियों को अवकाश यात्रा सुविधा के तहत अवकाश नकदीकरण की यह सुविधा नहीं मिलती थी. नए बदलाव के बाद कर्मचारी निर्धारित सीमा के भीतर अर्जित अवकाश का नकदीकरण करा सकेंगे.

वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

यह बदलाव वेतन समिति-2016 की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की सिफारिशों के आधार पर किया गया है. अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. आदेश में एलटीसी के लिए न्यूनतम 15 दिन के अर्जित अवकाश के इस्तेमाल की अनिवार्यता समाप्त करने और एलटीसी के तहत स्वीकृत अर्जित अवकाश में से अधिकतम 10 दिन के नकदीकरण की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है.

16.35 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

सरकार के इस फैसले का सीधा लाभ उत्तर प्रदेश के करीब 16.35 लाख राज्यकर्मियों को मिलेगा. एलटीसी के नियमों में बदलाव से कर्मचारियों को अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ लेने में पहले की तुलना में ज्यादा राहत मिलेगी. सरकार के इस निर्णय को लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था में अहम बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे राज्य कर्मचारियों को छुट्टी और एलटीसी के इस्तेमाल में अधिक सुविधा मिलेगी.

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