Friday, 7 August 2026
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एमपी में मिलावट के खिलाफ एक्शन:गोवर्धन घी के 1.50 करोड़ के 25 हजार लीटर घी की बिक्री पर रोक; 20 सैंपल जांच के लिए भेजे

INT News7 August 2026 at 02:50 pm

दूध और दुग्ध उत्पादों में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने इंदौर में बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा विभाग और एफएसएसएआई की टीम ने एबी रोड स्थित एक कंपनी डिपो पर कार्रवाई करते हुए करीब 25 हजार लीटर घी का स्टॉक बिक्री के लिए रोक दिया। इस घी की अनुमानित कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपए बताई गई है। मौके से घी के अलग-अलग पैकिंग साइज के 20 नमूने जांच के लिए लिए गए हैं। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब प्रदेश में जुलाई 2026 से दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत दूसरे राज्यों से मध्यप्रदेश में आने वाले दुग्ध उत्पादों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। गोवर्धन घी के 25 हजार लीटर स्टॉक पर रोक कलेक्टर शिवम वर्मा के मार्गदर्शन में 6 अगस्त को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम एबी रोड स्थित विक्टर हाउस-1, गोल्डन पैलेस कॉलोनी में पहुंची। यहां पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड के कंपनी डिपो का निरीक्षण किया गया। मौके पर महाराष्ट्र के पुणे स्थित पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड द्वारा निर्मित गोवर्धन ब्रांड घी का भंडारण और बिक्री पाया गया। विभाग के अनुसार, यह डिपो मध्यप्रदेश में गोवर्धन ब्रांड घी की सप्लाई का प्रमुख केंद्र है। प्रतिष्ठान केंद्रीय लाइसेंसधारी होने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल सूचना दी गई। इसके बाद एफएसएसएआई वेस्टर्न रीजन, ब्रांच ऑफिस इंदौर की केंद्रीय टीम भी मौके पर पहुंची और जांच की। टीम ने घी के अलग-अलग पैकिंग साइज के 20 नमूने लिए। साथ ही जांच रिपोर्ट आने और आगामी आदेश तक करीब 25 हजार लीटर घी की बिक्री पर रोक लगा दी गई। दूसरे ब्रांड के 312 लीटर घी का स्टॉक भी जब्त इसी अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने साउथ हरसिद्धि स्थित भावण्या इंटरप्राइजेज का भी निरीक्षण किया। यहां से गोपीश्री ब्रांड घी के चार नमूने जांच के लिए लिए गए। इसके साथ ही करीब 312 लीटर घी, जिसकी अनुमानित कीमत 1 .24 लाख रु. है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जांच रिपोर्ट आने तक जब्त कर लिया गया। यह कार्रवाई प्रभारी विक्रेता अंशुल कसेरा की मौजूदगी में की गई। रेस्टोरेंट की रसोई में मिली गंदगी, सुधार नोटिस जारी होगा विभाग को मिली एक शिकायत के आधार पर विजय नगर क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट का भी निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान रसोई परिसर में साफ-सफाई और स्वच्छता के मानकों का पर्याप्त पालन नहीं पाया गया। इस पर प्रतिष्ठान को सुधार सूचना पत्र (इंप्रूवमेंट नोटिस) जारी किया जा रहा है। टीम ने रेस्टोरेंट से पनीर, दही और मसालों के नमूने भी लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा गया है। महू में भी शिकायत के बाद कार्रवाई एक अन्य शिकायत की जांच के लिए विभाग ने शिकायतकर्ता से फोन पर संपर्क कर जानकारी की पुष्टि की। शिकायत में बताए गए महू के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। यहां से बेसन, मिठाई, शक्कर और नमकीन के कुल छह नमूने लिए गए। कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता ने विभाग की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया। रिपोर्ट आने के बाद होगी आगे की कार्रवाई खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार विशेष अभियान के तहत लिए गए सभी नमूने संबंधित लैब में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। प्रयोगशाला से रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।