Monday, 7 September 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा-डॉक्टरों को मारने वाले नेताओं को हिरासत में लिया जाना चाहिए, उन्हें खुलेआम घूमने की इजाजत नहीं होनी चाहिए

INT News7 September 2026 at 01:42 pm

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र में डॉक्टरों की पिटाई की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों के लोगों द्वारा डॉक्टरों की पिटाई चिंता का विषय है. सरकार को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को अविलंब हिरासत में लें, उन्हें खुलेआम घूमने की इजाजत नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मारपीट के आरोपी शिवसेना पार्षद रमेश म्हात्रे को नोटिस जारी किया है.

म्हात्रे की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती

शिवसेना नेता रमेश म्हात्रे को दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसपर कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने म्हात्रे को नोटिस जारी किया और राज्य सरकार की याचिका पर तीन हफ्ते में उनसे जवाब मांगा. पीठ ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. कल पालघर में एक और घटना हुई. वही लोगों का समूह. फिर से डॉक्टरों के साथ मारपीट. एक संदेश जाना चाहिए और यह समाज में दूसरों के लिए एक सबक होना चाहिए.

मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी

सुप्रीम कोर्ट म्हात्रे की याचिका समेत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें पार्षद पर जमानत की शर्तें लगाने के मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी. बाद में कोर्ट ने शिवसेना पार्षद को अपनी अपील वापस लेने की इजाजत दे दी.सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि हाई कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना और अधीनस्थ अदालत द्वारा म्हात्रे को दी गई जमानत पर रोक लगाना पूरी तरह से सही था. अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्टरों पर हमला करने वाले जमानत के हकदार नहीं हैं. 18 जुलाई को हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने आदेश को गलत बताया था और म्हात्रे को पुलिस के सामने सरेंडर करने को कहा था. बाद में सात अगस्त को हाईकोर्ट ने म्हात्रे को जमानत दे दी और आदेश दिया कि मुकदमा तेजी से चलाया जाए और तय समय में पूरा किया जाए.

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