समाचार · पंजाब
हत्या के केस में आरोप साबित न होने पर तीन बरी
INT News7 July 2026 at 05:54 am
जालंधर| अदालत ने हत्या के मामले में आरोप साबित न होने पर कमलजीत सिंह उर्फ कमली निवासी वडाला, जोरावर सिंह उर्फ जोगा और सतिंदर जीत सिंह निवासी कोहजा को बरी कर दिया। 18 दिसंबर 2024 को थाना आदमपुर में सरवण कुमार निवासी ब्यास की पनैच पत्ती (आदमपुर) की शिकायत पर उसके बेटे सुनील कुमार की हत्या का मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता सरवण सिंह ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसके तीन बेटे हैं और सबसे बड़ा बेटा सुनील कुमार, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, रात को अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए किसी ढाबे पर गया था। रात 11 बजे उसके बेटे के दोस्त दमनदीप सिंह ने फोन करके बताया कि कुछ लड़कों ने उन पर तलवारों (कृपाण) और बेसबॉल बैट से हमला कर दिया है, जिससे आई गंभीर चोटों के कारण सुनील की मौत हो गई है।