Tuesday, 14 July 2026
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बड़ोनी फायरिंग केस: दो दोषियों को 10 साल कैद:पुरानी रंजिश में कट्टे से हमला किया था; नाबालिग का मामला अलग चल रहा

INT News14 July 2026 at 07:40 am

दतिया के बड़ोनी में पुरानी रंजिश के चलते कट्टे से फायरिंग कर दो युवकों को घायल करने के चर्चित मामले में विशेष न्यायाधीश राजेश भंडारी की अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। न्यायालय ने आरोपी धैर्य कौशिक और मधुर कौशिक को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही धैर्य कौशिक पर 20 हजार और मधुर कौशिक पर 24 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक अरुण कुमार लिटौरिया ने बताया कि 14 अक्टूबर 2024 को फरियादी नितिन उर्फ लालू ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वह छोटू चौहान और नितेश चौहान के साथ मोटरसाइकिल से बड़ोनी जा रहा था। पुरानी रंजिश में की थी फायरिंग

पार्वती वेयरहाउस के पास पीछे से बाइक पर आए धैर्य कौशिक, मधुर कौशिक और एक अन्य आरोपी अभिराज बुंदेला ने पुरानी रंजिश के चलते कट्टों से फायरिंग कर दी। गोली लगने से छोटू चौहान और नितेश चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों के बयान कराए। साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने धैर्य कौशिक और मधुर कौशिक को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। मामले का तीसरा आरोपी अभिराज बुंदेला घटना के समय नाबालिग था, इसलिए उसका प्रकरण बाल न्यायालय में विचाराधीन है।