समाचार · मध्य प्रदेश
शादी का झांसा देकर युवती से गैंगरेप, दो को उम्रकैद
सीहोर | शादी का झांसा देकर युवती का अपहरण करने और उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट सीहोर ने कड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दो आरोपी को दोषी करार देते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर कुल 21 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नारायण सिंह मेवाड़ा ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार घटना 11 मई 2024 की है। पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ नदी के पुल के पास लकड़ी लेने गई थी। इसी दौरान गांव का एक युवक वहां पहुंचा और युवती से कहा कि उसने उसके माता-पिता को शादी के लिए मना लिया है। इसके बाद वह युवती को बाइक पर बैठाकर चकल्दी रोड ले गया, जहां उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। बाद में वह उसे सलकनपुर ले गया और शाम करीब 5 बजे यह कहकर छोड़ गया कि वह थोड़ी देर में लौटेगा। कुछ देर बाद दूसरा युवक वहां पहुंचा और युवती को एक धर्मशाला ले गया। उसने कमरा किराए पर लिया और रात में युवती का मुंह दबाकर, जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन आरोपी के जाने के बाद पीड़िता वहां से निकलकर घर पहुंची और परिजनो को पूरी घटना बताई। तबीयत खराब होने और भय के कारण उसने 14 मई 2024 को थाना रेहटी पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई थी।