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कल इन दुकानों पर रहेगी पूरी तरह पाबंदी, जानें बैन की वजह

जमशेदपुर: स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) राष्ट्रीय पर्व को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले में कल शुक्रवार को मांस, मछली और चिकन की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी. नगर निकायों ने इस दिन सभी बूचड़खानों, मीट-मछली की दुकानों और पोल्ट्री सेंटरों को बंद रखने का फरमान जारी किया है. प्रशासन ने शहर के सभी मीट-मछली व्यवसायियों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय पर्व की गरिमा को समझते हुए स्वैच्छिक रूप से दुकानें बंद रखें और सहयोग करें.
15 अगस्त को क्यों लगाया जाता है बैन?
राष्ट्रीय पर्वों (15 अगस्त और 26 जनवरी) पर मांस-मछली की बिक्री पर रोक लगाने के पीछे मुख्य वजहें हैं. पूरे जिले भर में प्रभात फेरियां, तिरंगा यात्राएं और स्कूली बच्चों के कार्यक्रम आयोजित होते हैं. खुले में कटाई और गंदगी से राष्ट्रीय पर्व की पवित्रता प्रभावित न हो, इसलिए बंद का नियम लागू होता है. इस राष्ट्रीय उत्सव के अवसर पर सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखना प्रशासनिक प्राथमिकता होती है.
अगर किसी ने बेची मीट-मछली, तो क्या होगी सजा?
जेएनएसी और मानगो नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, यदि कोई दुकानदार चोरी-छिपे या खुलेआम दुकान खोलता है, तो उस पर ये कार्रवाई होंगी. अवैध रूप से खुली पायी गयी दुकान को ऑन-द-स्पॉट सील कर दिया जायेगा. दुकान में मौजूद सारा सामान (मांस, मछली) जब्त कर जुर्माना लगाया जायेगा. सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है.
उल्लंघन करने वाले
स्वतंत्रता दिवस पर जेएनएसी क्षेत्र की सभी मांस-मछली दुकानें बंद रहेंगी. आदेश का उल्लंघन करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ सख्त दंडात्मक कदम उठाये जायेंगे. - योगेंद्र प्रसाद, नगर आयुक्त, जेएनएसी
मानगो क्षेत्र में निगरानी के लिए स्पेशल एनफोर्समेंट टीमों की ड्यूटी लगायी गयी है. जो सुबह से गश्त करेंगी. नियमों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. जितेंद्र यादव, अपर नगर आयुक्त, मानगो नगर निगम