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भिंड में 2.73 लाख का 390 किलो घी जब्त:खाद्य सुरक्षा विभाग ने डेयरी, किराना दुकान और चिलिंग प्लांट से लिए सैंपल
भिंड में दूध एवं दुग्ध उत्पादों में मिलावट रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान तेज कर दिया है। कलेक्टर के निर्देश पर भिंड और मेहगांव क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान एक डेयरी से करीब 390 किलोग्राम संदिग्ध घी जब्त किया गया। घी, दूध और चना दाल सहित कई खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के निर्देश पर चल रहा विशेष अभियान जिले में दूध एवं दुग्ध उत्पादों में मिलावट की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन विशेष अभियान चला रहा है। अभियान के तहत लगातार डेयरियों, दुकानों और दुग्ध विक्रेताओं का निरीक्षण किया जा रहा है तथा खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उनकी जांच कराई जा रही है। डेयरी से 390 किलो संदिग्ध घी जब्त इसी अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी किरण सेंगर ने भिंड शहर के गौरी रोड स्थित विनोद डेयरी का निरीक्षण किया। मौके पर घी की केमिकल जांच के दौरान मिलावट की आशंका मिलने पर घी के दो नमूने लिए गए। साथ ही डेयरी में रखा करीब 390 किलोग्राम घी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2.73 लाख रुपये है, जब्त कर लिया गया। फोटो में देखिए कार्रवाई प्रोविजन स्टोर से चना दाल का नमूना कार्रवाई के दौरान गौरी रोड स्थित सोनम प्रोविजन स्टोर से चना दाल का नमूना भी लिया गया। निरीक्षण में अनियमितताएं मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 32 के तहत संबंधित दुकानदार को नोटिस जारी किया गया। मेहगांव में दूध के नमूने लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी रेखा सोनी ने मेहगांव क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दुग्ध विक्रेता राय सिंह नरवरिया, रामदास कुशवाह, राजीव गोस्वामी और ब्रह्मा सिंह परिहार के वाहनों से दूध के नमूने लिए। इसके बाद सांची चिलिंग प्लांट पहुंचकर 12 दुग्ध समितियों से भी दूध के नमूने एकत्र किए गए। यश डेयरी से भी लिए गए घी के नमूने अभियान के अंतिम चरण में टीम ने ग्राम गढ़ी, तहसील मेहगांव स्थित यश डेयरी का निरीक्षण किया। यहां से भी घी के दो नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए। खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अनुसार, एकत्र किए गए सभी नमूनों को जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जाएगा। यदि जांच रिपोर्ट में खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, तो संबंधित कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।