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राहुल गांधी को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने से क्यों रोक रही पुलिस? जानें क्या है नियम

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया. हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर-मंतर पर पहुंचने से पहले बीच रास्ते में ही रोक लिया और उन्हें हिरासत में ले लिया. उनके हिरासत में लिए जाने और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने से रोके जाने को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रहे हैं. इसमें पूछा जा रहा है कि पुलिस जंतर-मंतर पर राहुल गांधी को प्रदर्शन करने से क्यों रोक रही पुलिस?
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने से राहुल को पुलिस ने क्यों रोका?
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जंतर-मंतर और आसपास के इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 163 लागू है. इसके तहत बिना अनुमति प्रदर्शन, मार्च या सभा करने की इजाजत नहीं होती है.
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी है. इसके लिए कार्यक्रम से कम से कम 10 दिन पहले नई दिल्ली जिला डीसीपी के पास आवेदन देना होता है.
EC के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान
इससे पहले बुधवार को जनपथ स्थित सागर रत्ना रेस्टोरेंट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी सांसदों के लिए लंच का आयोजन किया था. जहां राहुल गांधी ने ऐलान किया कि वो चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन के लिए जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेंगे.
लंच के बाद जब विपक्षी सांसद जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए रवाना हुए तो 'इंडिया' गठबंधन के घटक दलों के सांसदों को दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने अशोक रोड पर संगरीला होटल के सामने बैरिकेड लगाकर बीच में ही रोक दिया.
जिसके बाद इंडिया ब्लॉक के सांसदों और पुलिस के बीच गहमागहमी वाली स्थिति हो गई. विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की.
इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई सांसदों को हिरासत में ले लिया.
हिरासत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देते, तब तक हम अपना विरोध प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे.