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रांची में जमीन का सौदा पड़ा भारी, 17 लाख लेने के बाद रजिस्ट्री से मुकरने का आरोप; FIR दर्ज

रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट
रांची. राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र में जमीन बिक्री के नाम पर 17 लाख रुपये की ठगी और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. इस संबंध में रामपुर बाजार गढ़के, राजाउलातू निवासी अशोक मुंडा ने विनोद कुमार के खिलाफ सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है.
17 लाख रुपये लेने के बाद कराया बाउंड्री वॉल का काम
प्राथमिकी के अनुसार, विनोद कुमार ने अपने भाई की तबीयत खराब होने का हवाला देकर अशोक मुंडा से आर्थिक मदद मांगी थी. इसके एवज में उसने मौजा तिरिल में 10 कट्ठा जमीन का एकरारनामा किया. अशोक मुंडा ने आरोपी को 15 लाख रुपये नकद और दो लाख रुपये चेक के माध्यम से कुल 17 लाख रुपये दिये. इसके बाद आरोपी ने बाउंड्री वॉल निर्माण पर करीब 12 लाख रुपये खर्च कराये.
कुछ समय बाद आरोपी ने बताया कि पांच कट्ठा जमीन पहले ही बिक चुकी है. इसके बाद शेष पांच कट्ठा जमीन आवेदक की मां फूलो देवी के नाम से परमिशन करायी गयी. इसका आदेश 26 जुलाई 2025 को हुआ था.
रजिस्ट्री से कर रहा इनकार, धमकी देने का आरोप
आवेदक का आरोप है कि परमिशन मिलने के बाद भी विनोद कुमार जमीन की रजिस्ट्री करने में आनाकानी कर रहा है. आरोप के अनुसार, हाल में उसने दो लाख रुपये नकद, एक लाख रुपये नकद और फोन-पे के माध्यम से 45 हजार रुपये भी लिये, लेकिन अब रजिस्ट्री करने से इनकार कर रहा है.
आवेदक ने पुलिस को बताया है कि आरोपी फोन रिसीव नहीं करता है. संपर्क करने पर जान से मारने की धमकी देने और असामाजिक तत्वों से हमला कराने की बात कहने का भी आरोप लगाया गया है. एकरारनामा के अनुसार जमीन नहीं देने की स्थिति में 17 लाख रुपये के बदले एक करोड़ 70 लाख रुपये लौटाने की बात कही गयी थी, लेकिन आरोपी इस राशि को लौटाने से भी इनकार कर रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.