Saturday, 8 August 2026
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ट्री प्रोटेक्शन बिल : पी एंड टी कॉलोनी में कटे पेड़ बने वजह

INT News8 August 2026 at 05:55 am

| जालंधर पंजाब ट्री प्रोटेक्शन (वृक्ष संरक्षण) बिल को मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में साल 2024 में जालंधर की पी एंड टी कॉलोनी में बिना इजाजत जेसीबी से काटे गए फलदार और छायादार पेड़ों का मामला भी चर्चा में आ गया है। कॉलोनी में पेड़ कटते देख डाक विभाग के कर्मचारी अंशु वर्मा ने तुरंत अधिकारियों और पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। अंशु वर्मा ने बताया कि उन्होंने तुंरत तत्कालीन डाक अधीक्षक सुभाष चन्द्र मीणा और समाजसेवी तेजस्वी मिन्हास ने पर्यावरण को बचाने के लिए कहा और इस मामले को एनजीटी तक लेकर गए। उनकी इस मजबूत पैरवी की वजह से ही आज पूरे पंजाब के लिए एक मिसाल कायम हो सकी है। अब पंजाब में बिना अनुमति पेड़ काटने पर पहली बार में 10,000 रुपए, दूसरी बार में 35,000 रुपये और तीसरी बार में 50,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अनुमति लेकर भी एक पेड़ काटता है, तो उसे बदले में 10 नए पौधे लगाने अनिवार्य होंगे। यह नया कानून जल्द ही विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा, जिससे राज्य में अवैध रूप से पेड़ काटने वालों पर सख्त लगाम लगेगी।