समाचार · मध्य प्रदेश
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 23 साल की सजा:माइनर को गुजरात ले गया,8 महीने तक रेप किया, कोर्ट ने 5 हजार का जुर्माना भी लगाया
राजगढ़ की जिला अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म और उसे बंधक बनाकर रखने के दोषी दिनेश सिसोदिया (42) को 23 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट उपेंद्र प्रताप सिंह ने यह फैसला सुनाया। मामला 20 फरवरी 2020 का है। नाबालिग की मां ने नरसिंहगढ़ थाने में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस करीब 8 महीने तक उसकी तलाश करती रही। अक्टूबर 2020 में नाबालिग ने किसी के फोन से पिता को कॉल किया। उसने बताया कि वह गुजरात के नैनपुर गांव में है। दिनेश उसे वहां रखे हुए है। कई महीने तक गुजरात में करता रहा रेप फिर पुलिस ने 14 अक्टूबर को नाबालिग को वहां से बरामद किया। जांच में पता चला कि नाबालिग को पहले उसका पड़ोसी रवि अपने साथ ले गया था। बाद में रवि उसे दिनेश के पास छोड़कर चला गया। इसके बाद दिनेश नाबालिग को गुजरात ले गया। वहां उसे कई महीने तक कमरे में रखा। उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर मारपीट और धमकी दी। मामले में दिनेश के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट और पॉक्सो समेत धाराओं में केस दर्ज हुआ। फिर कोर्ट ने दिनेश को दोषी मानते हुए कुल 23 साल की सजा सुनाई। फरार आरोपी के खिलाफ भी चलेगा ट्रायल
मामले में नाबालिग को पहले अपने साथ ले जाने वाला रवि फरार है। उसके खिलाफ अब उसकी गैरमौजूदगी में ट्रायल चलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।