Monday, 17 August 2026
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पानीपत में पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा:पति का साथ देने वाले नौकर को भी आजीवन कारावास, साजिश रच किया था मर्डर

INT News17 August 2026 at 06:57 pm

पानीपत स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबरदीप सिंह की अदालत ने पत्नी की सोची-समझी साजिश के तहत हत्या करने के मामले में पति शंकर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी शंकर पर 20,000 रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि न भरने की सूरत में आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त कठोर सजा भुगतनी होगी। अदालत ने गवाहों के बयानों, FSL रिपोर्ट, मेडिकल साक्ष्यों और पुलिस द्वारा दाखिल चालान के आधार पर सुनवाई पूरी की। ये था पूरा मामला और हत्या की वजह पुलिस और अदालती दस्तावेजों के अनुसार, यह वारदात 10 दिसंबर 2021 को पानीपत के शौदापुर गांव में सामने आई थी। गन्नौर (सोनीपत) निवासी अर्जुन सिंह ने अपनी 25 वर्षीय बेटी रितु की शादी वर्ष 2018 में शौदापुर निवासी शंकर के साथ की थी। 10 दिसंबर 2021 की सुबह करीब 8 बजे रितु के ससुर राजेंद्र ने मायके वालों को फोन कर झूठी सूचना दी कि रितु सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गई है। कुछ ही देर बाद दोबारा फोन करके बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है। सूचना मिलते ही जब रितु के पिता अर्जुन सिंह, मां कृष्णा और परिवार के अन्य सदस्य शौदापुर पहुंचे, तो रितु का शव जमीन पर पड़ा मिला और उसके गले पर गंभीर चोट व दबाने के निशान मौजूद थे।

पुलिस तफ्तीश और 1 लाख रुपए की सुपारी का खुलासा पुलिस जांच और FSL टीम की कार्रवाई के दौरान मामले की परतें खुलीं। तफ्तीश में सामने आया कि रितु की मौत सीढ़ियों से गिरने से नहीं, बल्कि गला घोंटने से हुई थी। जांच और आरोपी के कबूलनामे से यह साजिश बेनकाब हुई। ससुराल पक्ष के अन्य लोग पाए गए निर्दोष पुलिस तफ्तीश (निरीक्षक कमलजीत, प्रबंधक अवसर) के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि रितु के ससुर राजेंद्र, सास शकुंतला, देवर रवि और ननद सोनिया का इस हत्या में कोई हाथ नहीं था और उन्हें निर्दोष पाया गया। हत्या की पूरी साजिश केवल पति शंकर और उसके सहयोगी नौकर मोनू द्वारा ही रची गई थी।