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सिरसा में नाबालिग से रेप दोषी को 20 साल कठोर-कारावास:जुर्माने में 40 हजार पीड़िता को मिलेगा मुआवजा, जान से मारने की दी धमकी
जिले में एक नाबालिग से रेप मामले में दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसे लेकर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक सेशन कोर्ट सिरसा डॉ. नरेश कुमार सिंघल की कोर्ट में आज सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोषी हरप्रीत सिंह को कठोर कारावास के अलावा 52 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अगर जुर्माना राशि न भरी तो दोषी युवक को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार, ये घटना दो साल पहले की है और पीड़िता डबवाली क्षेत्र की रहने वाली है। कोर्ट ने जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
मामले में पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, 25 जुलाई 2024 को महिला पुलिस थाना डबवाली में बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने जनवरी 2024 में उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। वह परेशान करने लगा और वह अपने परिजनों के साथ शिकायत देने थाने पहुंची। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग लड़की की काउंसलिंग करवाई और मेडिकल करवाया। शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य, गवाहों के बयान तथा अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों को वैज्ञानिक एवं कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप पूरी की। सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर निशानदेही करवाई। इसके बाद चालान कोर्ट में पेश किया। पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों, गवाहों के सुसंगत बयानों तथा प्रभावी पैरवी के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।