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भोपाल में मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी कार्रवाई:3 के लाइसेंस निरस्त, 8 निलंबित; 21 को नोटिस
भोपाल। राजधानी में दवाओं की बिक्री में नियमों की अनदेखी करने वाले मेडिकल स्टोर्स पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। हाल ही में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए औचक निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलने पर तीन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, जबकि आठ मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इसके अलावा 21 मेडिकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मरीजों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। औचक निरीक्षण में मिलीं गंभीर गड़बड़ियां खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया। जांच के दौरान आनंद नगर स्थित शोवा मेडिकल और हताईखेड़ा स्थित तिरुपति मेडिकल स्टोर पर बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के दवाओं की बिक्री होती मिली। इसे औषधि नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए दोनों मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। इसी दौरान आनंद नगर स्थित श्रीराम ट्रेडर्स पर चिकित्सक के वैध प्रिस्क्रिप्शन के बिना शेड्यूल-एच1 श्रेणी की दवाओं की बिक्री पाई गई। इस अनियमितता के चलते उसका लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। 8 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित निरीक्षण के दौरान पांच मेडिकल स्टोर्स बिना अधिकृत फार्मासिस्ट के संचालित होते पाए गए। वहीं तीन अन्य मेडिकल स्टोर्स पर डॉक्टर की सलाह के बिना शेड्यूल-एच श्रेणी की दवाओं की बिक्री की जा रही थी। इन सभी आठ प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। इसके अलावा अन्य कमियां मिलने पर 21 मेडिकल स्टोर संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर लगातार चल रही कार्रवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि नियंत्रक के निर्देशों के तहत औषधि निरीक्षक लगातार मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण कर रहे हैं। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने भी नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दवा विक्रय व्यवस्था में पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए इस कार्रवाई की समीक्षा टीएल बैठक में भी की जा रही है। सीएमएचओ बोले- प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं बिक सकतीं शेड्यूल दवाएं सीएमएचओ एवं उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. मनीष शर्मा ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के अनुसार शेड्यूल-एच और शेड्यूल-एच1 श्रेणी की दवाओं की बिक्री केवल पंजीकृत चिकित्सक के वैध प्रिस्क्रिप्शन पर ही की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर योग्य फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ नियम 65(iii), 65(iv) और 65(vi) के तहत कार्रवाई की जा रही है। प्रमुख कार्रवाई