समाचार · झारखंड
लंबे समय से अदालत से गैरहाजिर आरोपी मो फैयाज खान उद्घोषित अपराधी घोषित

गुमलाः सत्र वाद संख्या 157/2019 में लंबे समय से न्यायालय में अनुपस्थित चल रहे आरोपी मो फैयाज खान को गुमला की अदालत ने उद्घोषित अपराधी घोषित किया है. अपर सत्र न्यायाधीश-III भूपेश कुमार की अदालत ने आरोपी के खिलाफ रेड परमानेंट वारंट जारी करने का आदेश दिया है.
आरोपी के घर पर चिपकायी गई थी उद्घोषणा
अदालत में प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, मो फैयाज खान, पिता मो एजाजुल खान, निवासी दीपाटोली, ईलाही नगर, पुंदाग थाना, रांची के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 84/सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की गई थी. 14 मई 2026 को गुमला थाना के स
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30 दिन की अवधि बीतने के बाद भी कोर्ट नहीं पहुंचा आरोपी
निर्धारित 30 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी आरोपी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ. इसके बाद अदालत ने उसे उद्घोषित अपराधी घोषित करते हुए उसके खिलाफ रेड परमानेंट वारंट जारी करने का आदेश दिया.
प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश
अदालत ने गुमला थाना प्रभारी को बीएनएस की धारा 209 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. वहीं, आरोपी की पैरवी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को एलएडीसी नियुक्त करने के लिए पत्र जारी करने का आदेश दिया गया है. मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक सुधीर टोप्पो उपस्थित थे. वहीं, अन्य आरोपी अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अदालत में उपस्थित हुए.
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