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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को उम्रकैद:राजगढ़ में 4 बार किया था रेप, 21 हजार का जुर्माना
राजगढ़ के बोड़ा थाना क्षेत्र में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने उसके पिता को अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश उर्मिला यादव ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने उस पर कुल 21 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला मार्च 2023 का है। कक्षा 6 में पढ़ने वाली पीड़िता ने अपने नाना के साथ बोड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि जब उसकी मां मायके जाती थी, तब पिता रात में उसके साथ दुष्कर्म करता था। पीड़िता के अनुसार, करीब दो साल में आरोपी ने उसके साथ चार बार दुष्कर्म किया। जान से मारने की धमकी देने का आरोप
पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि विरोध करने या किसी को घटना के बारे में बताने पर आरोपी उसे जान से मारने और काटकर फेंक देने की धमकी देता था। पुलिस ने 4 मार्च 2023 को मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान, गवाहों और मेडिकल साक्ष्य पेश किए। कोर्ट ने दो धाराओं में सुनाई सजा
कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 5(m)/6 के तहत बाकी जीवन जेल में रहने की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा धारा 506 भाग-2 के तहत 3 साल की सख्त जेल और 1 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संजय कुमार ने मामले में पैरवी की।