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राजधानी में जहरीली हुई हवा, दिल्ली-NCR में 244 पहुंचा AQI; GRAP-1 लागू होने से किन कार्यों पर रहेंगी पाबंदियां?

INT News21 October 2026 at 04:43 pm

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू कर दिया गया है. 21 अक्टूबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) दोपहर 2 बजे 244 दर्ज किया गया, इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पूरे एनसीआर में प्रदूषण को कंट्रोल करने के उपाय तुरंत लागू करने के निर्देश दिए हैं.

दिल्ली की हवा में बढ़ा प्रदूषण, AQI 244 तक पहुंचा

सर्दियों की शुरुआत से पहले ही दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, 20 अक्टूबर को दिल्ली का AQI 179 दर्ज किया गया था. लेकिन अगले ही दिन यानी 21 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई. बुधवार सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI 233 पहुंच गया, जबकि दोपहर 2 बजे यह बढ़कर 244 दर्ज किया गया. AQI का 201 से 300 के बीच होना खराब श्रेणी में आता है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिओरॉलॉजी (IITM) के पूर्वानुमान के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में रह सकती है. इसी स्थिति को देखते हुए CAQM ने GRAP-1 लागू करने का फैसला लिया है.

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GRAP-1 लागू होने के बाद क्या-क्या होंगे बदलाव?

GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया एक चरणबद्ध एक्शन प्लान है. इसके तहत प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर संबंधित एजेंसियां अलग-अलग चरणों में जरूरी कदम उठाती हैं. पहले चरण को खराब वायु गुणवत्ता यानी AQI 201 से 300 के बीच रहने पर लागू किया जाता है. GRAP-1 लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में धूल, कचरा जलाने और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

निर्माण और तोड़फोड़ वाले जगहों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए जरूरी उपाय करने होंगे. इन जगहों पर एंटी-स्मॉग गन और धूल नियंत्रण के दूसरे उपायों का इस्तेमाल किया जाएगा. संबंधित एजेंसियां इन नियमों के पालन की निगरानी भी करेंगी.

सड़कों पर जमे धूल को नियंत्रित करने के लिए मशीनों से सफाई की जाएगी. जरूरत के मुताबिक सड़कों पर पानी का छिड़काव भी किया जाएगा. इसका मकसद गाड़ियों की आवाजाही के दौरान धूल को हवा में फैलने से रोकना है.

GRAP-1 के तहत खुले में कचरा, सूखी पत्तियां और अन्य अपशिष्ट जलाने पर रोक रहेगी. संबंधित एजेंसियों को ऐसे मामलों पर नजर रखने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ जांच अभियान तेज किया जाएगा. वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना चलने वाले वाहनों पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है.

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CAQM ने पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संबंधित एजेंसियों को GRAP-1 के तहत तय उपायों को लागू करने, उनकी निगरानी करने और स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं.