Wednesday, 2 September 2026
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रीवा में नदी किनारे अवैध फार्म हाउस ध्वस्त:नोटिस के बाद भी नहीं हटा निर्माण, बुलडोजर से हुई बड़ी कार्रवाई

INT News2 September 2026 at 09:31 am

रीवा के बीहर नदी के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में बने बद्रिका फार्म हाउस के अनधिकृत निर्माण पर नगर निगम ने बुधवार को कार्रवाई की। जिला प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में निगम की टीम ने फार्म हाउस में बिना अनुमति बनाए गए निर्माण, शेड और स्विमिंग पूल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई नगर निगम आयुक्त अक्षत जैन के निर्देश पर जोन-01 के वार्ड क्रमांक 05 में की गई। यह फार्म हाउस ढेकहा हमीदिया कॉलोनी के आगे बीहर नदी के किनारे स्थित है। नोटिस के बाद भी नहीं हटाया निर्माण नगर निगम के अनुसार जांच में ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में बिना भवन अनुज्ञा के भूतल और प्रथम तल का निर्माण, शेड और स्विमिंग पूल बनाया जाना पाया गया था। इसके बाद 17 जुलाई को मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 307 के तहत नोटिस जारी कर सात दिन में दस्तावेज और स्पष्टीकरण मांगा गया। निगम का कहना है कि तय समय में न तो निर्माण हटाया गया और न ही संतोषजनक जवाब दिया गया। इसके बाद 27 अगस्त को अंतिम नोटिस जारी कर तीन दिन में स्वयं निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे। नोटिस में कार्रवाई का खर्च संबंधितों से वसूलने की बात भी कही गई थी। भूतल-प्रथम तल, शेड और स्विमिंग पूल मिला निगम के निरीक्षण में सुनील कुमार सिंह द्वारा बिना भवन अनुज्ञा के भूतल एवं प्रथम तल का निर्माण और शेड बनाया जाना पाया गया। वहीं सरिता सिंह उर्फ नीलम सिंह द्वारा बिना स्वीकृति स्विमिंग पूल का निर्माण कराया गया था। निगम ने दोनों निर्माणों को नियमों के विपरीत बताया। पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई बुधवार सुबह कार्रवाई के दौरान नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महिला और पुरुष पुलिस बल तैनात किया गया। कार्रवाई में कार्यपालन यंत्री राजेश सिंह, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, सहायक यंत्री राजेश मिश्रा, सिविल लाइन थाना प्रभारी जेबी सिंह सहित नगर निगम का अतिक्रमण दल मौजूद रहा। आयुक्त बोले- अन्य जगहों पर भी होगी कार्रवाई नगर निगम आयुक्त अक्षत जैन ने कहा कि नदी के ग्रीन बेल्ट और शासकीय भूमि पर अनधिकृत निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे अन्य चिन्हित स्थानों पर भी क्रमवार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से निर्माण से पहले नगर निगम से भवन अनुज्ञा लेने की अपील की। बिना अनुमति निर्माण पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई के साथ उसे हटाने में होने वाला खर्च भी संबंधित से वसूला जाएगा।