Thursday, 29 October 2026
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HSPCB ने HSVP पर ठोका 50 हजार का जुर्माना:रेवाड़ी में कूड़े में पॉलीथिन खाती गायों की तस्वीरों से खुली पोल

INT News29 October 2026 at 06:49 am

रेवाड़ी में जिला सचिवालय के पास HSVP के खाली प्लॉटों में कूड़ा डालने और उसके बीच सैकड़ों गायों के पॉलीथिन व अन्य अपशिष्ट खाने के मामले में अब हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के संपदा अधिकारी पर 50 हजार रुपए का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। साथ ही 7 दिन के भीतर जुर्माना जमा कराने और मौके से कूड़ा हटाकर सफाई करवाने के संबंध में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय में अनुपालन नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यह कार्रवाई सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश यादव उर्फ प्रकाश खरखड़ा की ओर से 27 अक्टूबर को ईमेल के माध्यम से की गई शिकायत के बाद हुई है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रेवाड़ी क्षेत्रीय कार्यालय ने 28 अक्टूबर को जारी नोटिस में बताया कि शिकायत मिलने के बाद संबंधित फील्ड अधिकारी ने मौके का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान HSVP की खाली जमीन के पास ठोस कचरा डालने की स्थिति पाई गई। इसके बाद बोर्ड ने संपदा अधिकारी को नोटिस जारी कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपए जमा कराने के निर्देश दिए। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची टीम, कूड़ा डालने की पुष्टि सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश खरखड़ा ने 27 अक्टूबर को जिला सचिवालय के नजदीक HSVP के खाली प्लॉटों में कूड़े के ढेर जमा होने और गायों के पॉलीथिन व अन्य अपशिष्ट खाने का मामला उठाया था। उन्होंने उपायुक्त रेवाड़ी, HSVP के संपदा अधिकारी, हरियाणा गौ सेवा आयोग और संबंधित विभागों को शिकायत भेजकर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत में कहा गया था कि खुले प्लॉटों में कूड़ा जमा होने से गोवंश के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो रहा है। साथ ही यह स्थिति शहर की सफाई व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। शिकायत के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय ने 28 अक्टूबर को स्थल का निरीक्षण कराया। बोर्ड के नोटिस के अनुसार, मौके पर ठोस कचरा डालने की गतिविधि पाई गई। इसके बाद HSVP के संपदा अधिकारी को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का नोटिस जारी किया गया। नोटिस की प्रतिलिपि उपायुक्त रेवाड़ी और बोर्ड के मुख्यालय पंचकूला स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सेल के वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता को भी भेजी गई है। 7 दिन में जुर्माना जमा कराने के निर्देश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि HSVP की खाली जमीन के पास बार-बार ठोस कचरा डालने के मामले में 50 हजार रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देय है। संपदा अधिकारी को 7 दिन के भीतर राशि जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा संबंधित स्थल से कूड़ा हटाने, सफाई कराने और इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा गया है। निर्देशों की पालना नहीं होने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के 4 अप्रैल 2024 के आदेश और ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। गोवंश की सुरक्षा और सफाई व्यवस्था पर भी सवाल सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश खरखड़ा ने शिकायत में मांग की थी कि खाली प्लॉट में कूड़ा डालने वालों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही सफाई के बाद दोबारा कूड़ा जमा न हो, इसके लिए स्थायी व्यवस्था बनाई जाए। उनका कहना है कि गोवंश की सुरक्षा केवल योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जिला सचिवालय जैसे प्रमुख स्थान के पास गायों का कूड़े और पॉलीथिन के बीच भोजन तलाशना व्यवस्था में सुधार की जरूरत दर्शाता है। अब इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई के बाद निगाहें HSVP पर हैं। देखना होगा कि प्राधिकरण निर्धारित समय में जुर्माना जमा कराता है या नहीं और मौके से कूड़ा हटाकर दोबारा कचरा डालने पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। साथ ही गोवंश को हानिकारक कचरे से बचाने के लिए स्थायी व्यवस्था करना भी जरूरी होगा।