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रायगढ़ में डेढ़-लाख के गांजा के साथ 3 तस्कर पकड़ाए:ग्राहक की कर रहे थे तलाश, नशीले इंजेक्शन-टैबलेट के साथ युवक गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिला में गांजा की बिक्री के लिए ग्राहक तलाश रहे तीन तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से डेढ़ लाख का गांजा जप्त करते हुए उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। वहीं कोतवाली पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास नशीले इंजेक्शन और टैबलेट के साथ एक युवक को पकड़ा है। दोनों ही मामलों में संबंधित थाना पुलिस आगे की कार्रवाई में जूट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक पहला मामला लैलूंगा थाना क्षेत्र का है। जहां पुलिस गस्त पर थी तभी मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम पाकरगांव मेन रोड पर किनारे चौक के पास तीन ग्रामीण संदिग्ध परिस्थिति में नजर आ रहे हैं और वे गांजा बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल मौके पर रवाना हुई और घेराबंदी करते हुए तीन लोगों को हिरासत में लिया। जिनसे पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम बोधराम यादव 44 साल निवासी केकरा झरिया, दिलाराम चौहान 55 साल निवासी कुकुरभुका थाना बागबहार जिला जशपुर, सनत साय चौहान 50 साल निवासी बिरिमडेगा थाना बागबहार जिला जशपुर बताया। पुलिस ने उनके पास रखे थैला की तलाशी ली, तो तीनों के पास अलग अलग पैकेट में 3किलो 300 ग्राम गांजा कीमत लगभग 1 लाख 50 हजार मिला। जिसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर थाना ले लाए।
आरोपियों को गिरफ्तार किया गया
जहां उनसे पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे गांजा की बिक्री के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे और गांजा ओडिशा के व्यक्ति जिसका वे नाम नहीं जान रहे उससे खरीदकर लाये हैं। जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों से लाखों का गांजा जब्त करते हुए उनके खिलाफ धारा 20(b) NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
नशीले इंजेक्शन-टैबलेट के साथ युवक गिरफ्तार
दूसरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन के मोटर सायकल स्टैंड के पास नशीले इंजेक्शन व टैबलेट बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे युवक को कोतवाली पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम दीपक डोंगरे 22 साल, निवासी बापूनगर बताया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 18 नग Pentazocine Injection IP 30mg/ml, 17 नग Nitrazepam Tablets IP, एक इस्तेमाल किया हुआ निडिल-सिरिंज व बिक्री रकम 200 रुपये बरामद की गई। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 21, 22 NDPS एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई है।