समाचार · मध्य प्रदेश
रिश्वत मांगने वाले पंचायत सचिव पर ईओडब्ल्यू का केस:जिला सचिव संघ अध्यक्ष पर मां के नाम आवास मंजूर कराने 5 हजार मांगने का आरोप
मंडला में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मंजूर कराने के बदले 5 हजार रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में पंचायत सचिव अभिषेक शर्मा पर केस दर्ज किया गया है। जबलपुर की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने जांच में रिश्वत मांगने की पुष्टि होने के बाद भ्रष्टाचार निवारण कानून की धारा 7(ए) के तहत कार्रवाई की है। अभिषेक शर्मा ग्राम पंचायत सचिव संघ का जिला अध्यक्ष भी है। मामला नारायणगंज जनपद की ग्राम पंचायत पड़रिया का है। यहां के अमन गुप्ता ने ईओडब्ल्यू जबलपुर में शिकायत की थी। मां के नाम पर आवास मंजूर कराने मांगी रकम अमन गुप्ता के मुताबिक, उनकी मां शशि गुप्ता के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मंजूर कराने के लिए पंचायत सचिव अभिषेक शर्मा ने 5 हजार रुपए मांगे थे। ईओडब्ल्यू ने शिकायत की जांच की, जिसमें रिश्वत मांगने की बात सही पाई गई। इसके बाद सचिव के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।