समाचार · मध्य प्रदेश
रेप विक्टिम को जमानत पर छूटे आरोपी ने फिर धमकाया:बोला- केस वापस ले लो, पहले जैसे संबंध बनाएंगे; फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी
खंडवा में दुष्कर्म के एक मामले की पीड़िता ने जमानत पर छूटे आरोपी पर दोबारा धमकाने, रास्ता रोकने और केस वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आरोपी ने बीच सड़क पर उसका रास्ता रोककर कहा कि पुराने केस को वापस ले लो और उसके साथ पहले की तरह संबंध बनाने की बात कही। विरोध करने पर उसने अश्लील गालियां दीं और पुराने फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इधर, शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार, गणेश तलाई निवासी 24 वर्षीय महिला ने पति के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। महिला ने बताया कि वह ब्यूटी पार्लर का काम करती है। उसका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, लेकिन साल 2019 में उसने हिंदू युवक से विवाह करने के बाद वह हिंदू रीति-रिवाज अपनाकर रह रही है। शादी का झांसा देकर बनाए थे संबंध, पहले से दर्ज है रेप का केस
पीड़िता ने बताया कि उसकी पहचान बलवाड़ा निवासी आसिफ मंसूरी से उस समय हुई थी, जब वह खंडवा से इंदौर रूट पर बस में कंडक्टरी का काम करता था। बस में सीट रिजर्व कराने के दौरान दोनों की बातचीत शुरू हुई। महिला का आरोप है कि पति से विवाद के दौरान आसिफ उसे तलाक लेने और उससे निकाह करने के लिए उकसाता रहा। शिकायत के मुताबिक, 1 अप्रैल 2025 को आसिफ उसे सनावद से छैगांवमाखन स्थित अपने चाचा के घर ले गया, जहां शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस मामले में पीड़िता ने पहले ही छैगांवमाखन थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। आरोपी फिलहाल उस मामले में जमानत पर बाहर है। बीच सड़क रोका रास्ता, केस वापस लेने का बनाया दबाव
महिला ने पुलिस को बताया कि 3 जुलाई की शाम करीब 5.30 बजे वह ब्यूटी पार्लर से स्कूटी से घर लौट रही थी। इसी दौरान इंद्रा चौक से अवस्थी चौक के बीच आसिफ पल्सर बाइक लेकर आया और उसकी स्कूटी के सामने बाइक खड़ी कर रास्ता रोक लिया। आरोप है कि आसिफ ने उससे कहा, "छैगांवमाखन वाला केस वापस ले लो और मेरे साथ चलो, फिर पहले जैसे संबंध बनाएंगे।" जब उसने इंकार किया तो आरोपी ने अश्लील गालियां दीं, पुराने फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता का यह भी आरोप है कि, आरोपी ने उसका मोबाइल छीन लिया। छीना-झपटी के दौरान वह अपना मोबाइल वापस लेने में सफल रही और आरोपी का मोबाइल भी उसके पास रह गया। शोर मचाने पर आसपास लोग जुटने लगे, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पति और सहेलियों को बताई घटना
महिला ने घर पहुंचकर पूरी घटना अपने पति और सहेलियों को बताई। अगले दिन शनिवार को वह पति के साथ कोतवाली थाने पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोपी का मोबाइल भी पुलिस को सौंप दिया। इन धाराओं में दर्ज हुआ केस
कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी आसिफ मंसूरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 232(1), 126(2) और 296(बी) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और जब्त किए गए मोबाइल की भी जांच की जाएगी।