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UP SIR 2027 को लेकर चुनाव आयोग सख्त, मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक

INT News21 October 2026 at 10:28 pm

UP SIR 2027: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है. भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना मतदाता सूची के आलेख्य प्रकाशन से अंतिम प्रकाशन तक पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा. आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी समेत पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों के पद रिक्त नहीं रखने के भी निर्देश दिए हैं.

12 नवंबर को जारी होगी मतदाता सूची की प्रारंभिक सूची

भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, इसके तहत एकीकृत मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को होगा. इसके बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, संशोधन कराने या किसी प्रविष्टि पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होगी.

11 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां

मतदाता सूची के आलेख्य प्रकाशन के बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी. निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, प्राप्त दावों और आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा, इसके बाद 4 जनवरी 2027 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा.

आयोग की अनुमति के बिना नहीं होगा तबादला

निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया से जुड़े किसी भी अधिकारी का स्थानांतरण आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा. यह रोक आलेख्य प्रकाशन से लेकर मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन तक लागू रहेगी. पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारियों के पद भी इस अवधि में रिक्त नहीं रखे जाएंगे.

आयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में काम करेंगे अधिकारी

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13CC के तहत मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण और संशोधन के काम से जुड़े अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माना जाता है, इस अवधि में वे आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के अधीन कार्य करते हैं. इसी प्रावधान के तहत पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में आयोग के निर्देश लागू होंगे.

संबंधित विभागों को दिए गए निर्देश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों से संबंधित विभागों को अवगत करा दिया गया है. मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 का कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर सुचारु, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं.

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