Wednesday, 15 July 2026
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गांजा तस्कर को 15 महीने की कैद, 10 हजार जुर्माना:शाजापुर कोर्ट ने 1.2 किलो गांजा मामले में सुनाया फैसला, समाज के लिए बताया खतरा

INT News15 July 2026 at 06:52 pm

शाजापुर की विशेष एनडीपीएस अदालत ने ढाई साल पुराने गांजा तस्करी मामले में आरोपी जाकिर खां को दोषी ठहराया। बुधवार को अदालत ने आरोपी को 15 महीने की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 2023 में 1.2 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया था शासकीय अभिभाषक महेंद्र सिंह परमार ने बताया कि 18 अक्टूबर 2023 को बैरछा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर मालीखेड़ी जंगल के पास घेराबंदी की थी। पुलिस ने जाकिर खां को पकड़कर उसके पास से 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया था। आरोपी ने पूछताछ में बताया था कि वह गांजा बिरगोद के बड़ले क्षेत्र से लाया था। फरार होने के बाद फिर पकड़ा गया आरोपी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत मामला दर्ज कर चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान जाकिर खां फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। कोर्ट ने समाज के लिए खतरा बताया सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना। फैसले में अदालत ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी समाज, विशेषकर युवाओं के लिए गंभीर खतरा है। मामले की जांच तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक रामेश्वर पटेल ने की थी।