Thursday, 27 August 2026
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हिसार में एक्सपोर्टर हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद:कोर्ट ने 1.10 लाख जुर्माना लगाया, 6 साल पहले हुआ मर्डर, ब्रेजा कार में आया था हमलावर

INT News27 August 2026 at 06:58 pm

हिसार में दिसंबर 2020 में हुई राजेश शर्मा हत्याकांड मामले में सेशन जज अलका मलिक की कोर्ट ने दोषी धनंजय उर्फ जुगनू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 1 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला प्रेम नगर का है। पुलिस को दी शिकायत में मृतक राजेश के भाई अंकित ने बताया था कि राजेश शर्मा इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करते थे। अंकित खुद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। 28 दिसंबर 2020 को शाम करीब 4:30 बजे राजेश अपने दोस्त पवन राणा के साथ प्रेम नगर स्थित सोसाइटी ऑफिस के पास गली में बैठे थे। इसी दौरान धनंजय उर्फ जुगनू एक सफेद रंग की ब्रेजा कार में वहां पहुंचा। धनंजय कार से उतरकर राजेश के पास गया और पिस्तौल से उनके सिर व शरीर पर कई गोलियां चला दीं। भाई को बचाने के लिए मचाया शोर अंकित ने अपने भाई को बचाने के लिए शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी हथियार सहित ब्रेजा कार में बैठकर मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल राजेश को एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस मामले में हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 302 और आर्म्स एक्ट की धाराओं 25/54/59 के तहत केस दर्ज किया था। वीरवार को अदालत ने दोषी धनंजय को उम्रकैद की सजा सुनाई।