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उत्तराखंड में ‘समान काम का समान वेतन’ आदेश पर रोक, किन कर्मचारियों पर पड़ेगा असर?

उत्तराखंड के कर्मचारी ध्यान दें! हाईकोर्ट ने समान काम का समान वेतन वाले आदेश पर स्टे लगा दी है। इस आदेश के बाद अब वेतन को लेकर पुरानी व्यवस्था लागू होगी। मतलब इस आदेश के बाद कुछ कर्मचारियों के वेतन घट जाएंगे, तो वहीं कुछ कर्मचारियों के वेतन बढ़ जाएंगे। यह स्टे राज्य संपत्ति विभाग में समान काम का समान वेतन वाले आदेश पर लगा है।हाईकोर्ट ने 2 सितंबर वाले आदेश पर लगाई रोकराज्य संपत्ति अधिकारी सुरेंद्र सिंह रावत की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इसमें साफ किया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने अपने दो सितंबर 2026 वाले आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। दो सितंबर वाले आदेश में राज्य संपत्ति विभाग में उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन देने के आदेश हुए थे। इस आदेश में कई कर्मचारियों का वेतन घटाया और बढ़ाया गया था।कुछ कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, तो कुछ का घटेगानए आदेश के बाद अब कुछ कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा, वहीं कुछ कर्मचारियों का वेतन कम हो जाएगा। करीब 200 कर्मचारी इस फैसले से प्रभावित होंगे। मालूम हो कि राज्य संपत्ति विभाग के इस आदेश को उत्तराखंड निवास नई दिल्ली में तैनात उपनल कर्मचारी अमर सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कर्मचारी का कहना था कि वह 2011 से सहायक प्रोटोकॉल के पद पर संविदा में तैनात रहे। विभाग ने बिना कारण बताए उनके पद को घटा कर रिसेप्शनिस्ट कर वेतन कम कर दिया। कोर्ट ने वेतन में कटौती वाले आदेश पर रोक लगा दी है।