Monday, 17 August 2026
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भिवानी में दहेज हत्या के आरोपी दोषी करार:पति-सास को 10-10 साल कैद, 30-30 हजार रुपए जुर्माना लगाया, कार व नकदी के लिए किया प्रताड़ित

INT News17 August 2026 at 04:48 pm

भिवानी में दहेज हत्या के मामले में आरोपित पति व सास को कोर्ट ने सजा सुनाई और जुर्माना लगाया। भिवानी कोर्ट के एडिशनल सेशन जज सुरुचि अत्रेजा सिंह की अदालत ने दोनों आरोपियों को 10 वर्ष कैद व जुर्माना लगाया। भिवानी सिटी थाना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि भिवानी के मोडान गली निवासी अंजू पत्नी निशु पुत्र ओमप्रकाश ने अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर जीवन समाप्त कर ली। मृतका के पिता हरगोविंद ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बेटी अंजू की शादी 8 दिसंबर 2019 को हिंदू रीति-रिवाज से भिवानी में हुई थी। शादी के बाद अंजू का पति निशु तथा उसकी सास संतोष दहेज में कार व नकदी की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। अंजू ने बताया था कि ससुराल वालों द्वारा उसे बहुत अधिक प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके बाद उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया

मृतका के पिता की शिकायत पर थाना शहर भिवानी में केस 18 जनवरी 2020 को धारा 304-B, 498-A व 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया। पुलिस ने शिकायत के बाद मामले में नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। मामले की जांच पूरी कर पुलिस ने चालान कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इसकी ट्रायल के दौरान पुलिस ने कोर्ट में संबंधित साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत किए। प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया गया। दोनों मां-बेटे को 10-10 साल की सजा व 30-30 हजार जुर्माना लगाया

कोर्ट ने आरोपी संतोष पत्नी ओमप्रकाश को धारा 304-B भारतीय दंड संहिता, धारा 34 IPC के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं धारा 498A IPC, धारा 34 IPC के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने आरोपी निशु पुत्र ओमप्रकाश को धारा 304-B भारतीय दंड संहिता, धारा 34 IPC के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 20000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं धारा 498-A IPC, धारा 34 IPC के तहत 3 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। एसपी के थाना प्रबंधकों को दिए निर्देश

भिवानी एसपी सुमित कुमार ने कहा कि महिला विरुद्ध अपराध के मामलों में जिला पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने सभी थाना प्रबंधकों को निर्देश दिए कि महिला विरुद्ध अपराध की सूचना प्राप्त होते ही केस दर्ज कर तुरंत एवं प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। ऐसे मामलों में जांच को निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण रखते हुए केस की ट्रायल के दौरान मामले की मजबूती से पैरवी सुनिश्चित की जाए। ताकि दोषी आरोपियों को कानून के अनुसार सजा दिलाई जा सके और पीड़ित को न्याय मिल सके।