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क्या 2 साल के लिए जेल जाएंगे राहुल गांधी? 26 अक्टूबर को सुल्तानपुर कोर्ट में होंगे पेश, अमित शाह पर टिप्पणी मामले में आएगा फैसला

Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार, 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित विशेष MP/MLA कोर्ट में पेश हो सकते हैं. कोर्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में फैसला सुनाए जाने की संभावना है.
भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने दर्ज कराई थी शिकायत
यह मामला वर्ष 2018 का है, जब कर्नाटक के बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. उस समय भाजपा के जिला उपाध्यक्ष रहे विजय मिश्रा ने इस बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. मामले में शिकायतकर्ता पक्ष के तीन गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं.
दोषी पाए जाने पर दो साल तक की सजा का प्रावधान
शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडेय के मुताबिक, पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर राहुल गांधी को इस मामले में अधिकतम दो साल तक की सजा हो सकती है. उन्होंने कहा कि सोमवार को MP/MLA कोर्ट के न्यायाधीश योगेश कुमार यादव फैसला सुना सकते हैं.
विजय मिश्रा ने ANI से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी से आहत होकर उन्होंने कानूनी शिकायत दर्ज कराई थी और यह मामला करीब पांच साल तक चला. अब सभी की नजरें सोमवार को आने वाले फैसले पर टिकी हैं.
फिलहाल राहुल गांधी की पेशी संभावित बताई गई है और अदालत के फैसले का इंतजार है.
राहुल गांधी का बयान क्या था?
राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कथित तौर पर कहा था कि भाजपा खुद को एक बहुत ही ईमानदार और स्वच्छ पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन उसके पास एक ऐसा अध्यक्ष है जो 'हत्या का आरोपी' है.
राहुल गांधी की यह टिप्पणी सोहराबुद्दीन शेख कथित फर्जी मुठभेड़ मामले के संदर्भ में थी. हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि सीबीआई (CBI) की विशेष अदालत ने अमित शाह को इस मामले में साल 2015 में ही बरी (Discharge) कर दिया था.
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