नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात मामले में सजा:बेतिया में आरोपी को 10 साल की जेल, पीड़िता को 3 लाख मुआवजा

नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात मामले में सजा:बेतिया में आरोपी को 10 साल की जेल, पीड़िता को 3 लाख मुआवजा

बेतिया में नाबालिग से दुष्कर्म और जबरन गर्भपात कराने के मामले में विशेष POCSO कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। रेप और पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पीडी ट्रायल के जरिए मामले की सुनवाई पूरी हुई और कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया आरोपी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने साफ किया कि जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। साथ ही, बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को 3 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया है। क्या था मामला? यह मामला वर्ष 2018 का है। आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर घर से भगाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई।परिवार और ग्रामीणों ने पंचायत की, जिसमें दोनों की शादी कराने का फैसला लिया गया। लेकिन आरोपी ने पंचायत का निर्णय मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने पीड़िता को दवा खिलाकर जबरन गर्भपात करा दिया और मारपीट कर घर से भगा दिया। पीड़िता ने हिम्मत दिखाते हुए महिला थाना बगहा में प्राथमिकी दर्ज कराई।

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