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परीक्षा रद्द करने के लिए आयोग में अध्यक्ष और एक सदस्य का होना जरूरी

INT News10 August 2026 at 08:43 am

रांचीः राज्य सरकार 14वीं सिविल सेवा रेगुलर पीटी सहित सिविल सेवा बैकलॉग पीटी रद्द करने पर सहमत है. आयोग के नियमानुसार, परीक्षा रद्द करने के लिए आयोग में अध्यक्ष और कम से कम एक सदस्य की नियुक्ति आवश्यक है. इसके बाद आयोग की बैठक में ही निर्णय लिया जा सकेगा. वर्तमान में आयोग में न तो अध्यक्ष हैं औ न ही सदस्य हैं. आयोग के सचिव/परीक्षा नियंत्रक राज्य सरकार के निर्देश पर परीक्षा स्थगित कर सकते हैं, लेकिन रद्द करने के लिए आयोग की स्वीकृति आवश्यक होगी.

21 जुलाई को सीआईडी छापेमारी के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने 25 जुलाई से आरंभ होने वाली 14वीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा-2025 सहित अन्य नौ अन्य परीक्षाएं स्थगित कर दीं. इनमें एक अगस्त से शुरू होने वाले सिविल सेवा बैकलॉग-2023, 8 अगस्त से शुरू होने वाले सिविल सेवा बैकलॉग-2025, 6 सितंबर से शुरू होने वाली सिविल जज जूनियर लिखित परीक्षा, 8 सितंबर से शुरू होने वाली एपीपी बैकलॉग लिखित परीक्षा, 11 सितंबर से होने वाली फैक्ट्री इंस्पेक्टर लिखित परीक्षा, 19 सितंबर से शुरू होने वाली प्रोजेक्ट मैनेजर लिखित परीक्षा, 25 सितंबर से शुरू होने वाली एपीपी रेगुलर लिखित परीक्षा और 26 सितंबर से शुरू होने वाली ब्यॉलर इंस्पेक्टर लिखित परीक्षा शामिल हैं.

दूसरी तरफ टीडीपीएल ने फॉरेस्ट रेंज अफसर और सहायक वन संरक्षक परीक्षा का भी आयोजन किया गया है. इधर आयोग के सदस्य पद से इस्तीफा देने वाली डॉ अनिमा हांसदा की बेटी सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हो रही हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने आपको इस सिविल सेवा रेगुलर और बैकलॉग परीक्षा से लिखित रूप से अलग कर लिया था.

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