Wednesday, 5 August 2026
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NEET-UG काउंसिलिंग: पुराने नियमों से होंगे इस साल प्रवेश:मेडिकल एडमिशन में नए नियम टले, मैनेजमेंट कोटा और NRI व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं

INT News5 August 2026 at 12:02 am

मध्यप्रदेश में एमबीबीएस समेत मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रस्तावित नए नियम इस शैक्षणिक सत्र में लागू नहीं किए जाएंगे। निजी मेडिकल कॉलेजों में 30 से 35 प्रतिशत मैनेजमेंट कोटा लागू करने का प्रस्ताव और एनआरआई पात्रता में बदलाव भी फिलहाल स्थगित कर दिए गए हैं। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (DME) ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम-2018 के तहत ही संचालित होगी। डीएमई के अनुसार इस वर्ष ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 से 13 अगस्त तक होगा। इसके बाद राज्य मेरिट सूची, चॉइस फिलिंग और सीट आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी की जाएगी। दरअसल, राज्य सरकार ने इस वर्ष प्रवेश नियमों में संशोधन का मसौदा तैयार किया था। इसमें पहली बार निजी मेडिकल कॉलेजों में 30 से 35 प्रतिशत सीटें मैनेजमेंट कोटा के तहत भरने और एनआरआई श्रेणी के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया था। इन प्रस्तावों का विभिन्न छात्र संगठनों, अभिभावकों और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े पक्षों ने विरोध किया। मामला न्यायालय तक भी पहुंचा। इसके बाद सरकार ने फिलहाल संशोधित नियम लागू नहीं करने का निर्णय लिया। डीएमई के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित बदलावों पर आगे विचार किया जाएगा, लेकिन वर्तमान प्रवेश प्रक्रिया पुराने नियमों के अनुरूप ही होगी। इसलिए इस वर्ष एनआरआई कोटे की पात्रता और प्रवेश व्यवस्था में भी कोई परिवर्तन नहीं रहेगा।