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टेंडर घोटाला: ठेकेदार रिशुश्री की जमानत पर फैसला सुरक्षित, 9 जुलाई को संजीव हंस समेत अन्य की होगी सुनवाई

Bihar Tender Scam : करोड़ों रुपये के टेंडर घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में बंद ठेकेदार रिशुश्री की नियमित जमानत याचिका पर बुधवार को विशेष निगरानी (एसवीयू) के न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. मामले में फैसला बाद में सुनाया जाएगा.
रिशुश्री की ओर से जमानत की मांग
सुनवाई के दौरान आरोपित की ओर से अधिवक्ता अभिषेक प्रियदर्शी ने अदालत से नियमित जमानत देने का आग्रह करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और उन्हें राहत मिलनी चाहिए.
विशेष लोक अभियोजक ने किया विरोध
वहीं निगरानी के विशेष लोक अभियोजक आनंदी सिंह ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया. उन्होंने अदालत से कहा कि मामला करोड़ों रुपये के बड़े टेंडर घोटाले से जुड़ा है और इसकी गंभीरता को देखते हुए आरोपित को जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
संजीव हंस और तारिणी दास की सुनवाई 9 जुलाई को
इधर, इसी मामले में भवन निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता तारिणी दास की नियमित जमानत याचिका तथा आईएएस अधिकारी संजीव हंस की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी. अब दोनों याचिकाओं पर 9 जुलाई को विशेष अदालत में सुनवाई होगी.
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