समाचार · छत्तीसगढ़
निजी हॉस्पिटलों के लिए नर्सिग होम एक्ट का पालन जरूरी:सीएमएचओ ने जारी किए निर्देश, नियमों में लापरवाही पर पंजीयन होगा होल्ड
सरगुजा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले के सभी निजी अस्पतालों और जांच केंद्रों को नर्सिंग होम एक्ट 2010 का पालन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निजी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब, डायग्नोस्टिक सेंटर और कलेक्शन सेंटर संचालकों से जरूरी दस्तावेज और प्रमाण-पत्र जल्द पूरा करने कहा है। जांच में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित सेंटरों का पंजीयन रोक दिया जाएगा। सीएमएचओ डॉ. पीएस मार्को ने कहा कि सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों में जरूरी सुविधाएं और दस्तावेज होना अनिवार्य है। इनमें एक्स-रे बॉक्स, इमरजेंसी किट, फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन से जुड़े दस्तावेज और डॉक्टरों का छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में वैध पंजीयन शामिल है। पार्किंग सहित सफाई की व्यवस्था जरूरी निजी स्वास्थ्य संस्थाओं को निर्देश दिया गया है कि संस्थाओं में पार्किंग, मरीजों और उनके परिजनों के लिए शौचालय, परिसर में नियमित साफ-सफाई अनिवार्य है। संस्थाओं में कार्यरत डॉक्टर का नाम, शैक्षणिक योग्यता, पंजीयन संबंधी जानकारी, उपलब्ध रहने का समय अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाए। पंजीयन होना अनिवार्य, अन्यथा कार्रवाई होगी सीएमएचओ डा. पीएस मार्को ने निर्देश दिया है कि जिन निजी स्वास्थ्य संस्थानों के दस्तावेज या आवश्यक प्रमाण-पत्र अभी पूरे नहीं हैं, वे दस्तावेज कार्यालय को प्रस्तुत करें, ताकि उनका पंजीयन किया जा सके। विभागीय निरीक्षण के दौरान आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले तो कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर संबंधित संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की जा सकती है। नियमों का पालन नहीं होने पर कार्रवाई सरगुजा में कई निजी नर्सिंग होम एवं क्लीनिक बिना पार्किंग एवं अन्य सुविधाओं के चल रहे हैं। इन संस्थाओं पर कार्रवाई हो सकती है। कई बड़े क्लीनिक और पैथोलैबों में भी नियमों का पालन नहीं हो रहा है। सीएमएचओ ने कहा कि सभी निजी स्वास्थ्य संस्थानों के संचालकों से शासन द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। इसमें गड़बड़ी मिली तो कार्रवाई की जाएगी।