Sunday, 25 October 2026
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बिहार में मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न पर रोक, नगर निगम की गाड़ियों पर भी एक्शन, जानिए नया नियम

INT News25 October 2026 at 01:31 pm

Bihar Pressure Horns Action : बिहार में वाहनों में प्रेशर हॉर्न और मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न लगाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई करेगा. इसके लिए राज्यभर में विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान चलाया जायेगा. अभियान के दौरान निजी वाहनों के साथ स्कूली वाहनों की भी सघन जांच होगी. वहीं, ऐसे हॉर्न बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर हॉर्न जब्त किये जायेंगे.परिवहन सचिव राज कुमार ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भेजा हैं.

मोटर वाहन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

परिवहन विभाग के अनुसार, मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रेशर हॉर्न और उच्च तीव्रता वाले मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न का अवैध इस्तेमाल मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 190(2) के तहत दंडनीय है. जांच के दौरान ऐसे हॉर्न लगे मिलने पर संबंधित वाहनों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. अभियान का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के साथ सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है.

सभी जिलों के परिवहन अधिकारियों को निर्देश

विभाग ने अभियान चलाने के लिए सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है. इसके साथ ही सभी नगर आयुक्तों को पत्र भेजकर नगर निगम के वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न हटाने को कहा गया है.विभागीय स्तर पर जांच और कार्रवाई की निगरानी की जायेगी.

हॉर्न बेचने वाली दुकानों पर भी छापेमारी

परिवहन विभाग ने धावा दल के माध्यम से प्रेशर हॉर्न और मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर छापेमारी करने का निर्देश दिया है. जांच के दौरान ऐसे हॉर्न मिलने पर उन्हें जब्त किया जायेगा और संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी. इस तरह विभाग का अभियान केवल वाहनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अवैध हॉर्न की बिक्री पर भी रोक लगाने की कोशिश होगी.

अस्पतालों और स्कूलों के आसपास परेशानी

प्रेशर हॉर्न और मल्टी-ट्यून्ड हॉर्न से होने वाला तेज शोर अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और घनी आबादी वाले इलाकों में लोगों के लिए परेशानी का कारण बनता है. इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के साथ सड़क पर दूसरे वाहन चालकों का ध्यान भी प्रभावित हो सकता है. परिवहन सचिव ने वाहन मालिकों और चालकों से ऐसे हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करने तथा नियमों का पालन करने की अपील की है.

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