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APP परीक्षा विज्ञापन रद्द करने के आदेश पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार, JPSC और सरकार से मांगा जवाब

INT News27 August 2026 at 09:23 pm

Jhakhand High Court: झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सहायक लोक अभियोजक (APP) नियमित प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन को रद्द करने की सरकार की अधिसूचना को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर सुनवाई की. एपीपी प्रतियोगिता परीक्षा रद्द करने के सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से फिलहाल अदालत ने इनकार किया. प्रार्थी सत्यांशु शुभम के आग्रह को नहीं माना.

प्रार्थी को याचिका की प्रति JPSC को देने का निर्देश

मामले में अदालत ने राज्य सरकार व झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को जवाब दायर करने का निर्देश दिया. साथ ही प्रार्थी को याचिका की प्रति जेपीएससी को देने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 24 सितंबर की तिथि निर्धारित की. इससे पहले जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने बताया कि एपीपी परीक्षा के पीटी का परीक्षाफल जारी किया गया है. इसमें किसी प्रकार की अभी नियुक्ति नहीं हुई है.

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आज भी कई याचिकाओं पर होगी सुनवाई

वहीं एपीपी नियुक्ति से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के लिए अदालत ने 28 अगस्त की तिथि निर्धारित की. प्रार्थी आदित्य भास्कर, आलोक रंजन, आनंद सिंह और अनिरूद्ध ओझा ने याचिका दायर की है. उन्होंने राज्य सरकार की ओर से 18 अगस्त को जेपीएससी द्वारा आयोजित एपीपी प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने से संबंधित अधिसूचना को चुनाैती देते हुए निरस्त करने की मांग की है.

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