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दिल्ली की तर्ज पर भोपाल में भी प्रदर्शन पर रोक:पुलिस कमिश्नर ने जारी किया आदेश, पॉलिटेक्निक, आकाशवाणी और किलोल पार्क चौराहे प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित
दिल्ली की तर्ज पर राजधानी भोपाल में भी प्रमुख स्थानों पर धरना-प्रदर्शन रोकने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके तहत पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा सहित इनके बीच के क्षेत्रों में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, हड़ताल और पुतला दहन जैसे कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है। पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश 19 अक्टूबर 2026 को जारी किया है। आदेश के मुताबिक, इन स्थानों पर विभिन्न समुदायों, संगठनों, राजनीतिक दलों और प्रतिनिधिमंडलों की ओर से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। इससे शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एयरपोर्ट और अस्पताल जाने का प्रमुख रास्ता आदेश में पॉलिटेक्निक चौराहे को शहर का महत्वपूर्ण यातायात केंद्र बताया गया है। यहां से एयरपोर्ट, हमीदिया अस्पताल और गांधी मेडिकल कॉलेज जैसे प्रमुख स्थानों तक पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग गुजरता है। पुलिस के मुताबिक, इस मार्ग का कोई सुविधाजनक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यहां प्रदर्शन होने से यातायात बाधित होता है। इसका असर एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवाओं पर भी पड़ सकता है। विशिष्ट और अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन के दौरान भी यह मार्ग महत्वपूर्ण है। पुलिस का तर्क है कि इन स्थानों पर प्रदर्शन के कारण आपातकालीन सेवाओं में देरी होने से मरीजों की जान तक संकट में पड़ सकती है। तीन प्रमुख चौराहों के बीच प्रतिबंधात्मक क्षेत्र पुलिस कमिश्नर ने पॉलिटेक्निक चौराहा, आकाशवाणी चौराहा और किलोल पार्क चौराहा सहित इनके बीच के क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। इन स्थानों पर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और पुतला दहन जैसे कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (1) के तहत जारी किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने धारा 163 (2) के तहत एकपक्षीय आदेश पारित करने का भी उल्लेख किया है। आदेश के अनुसार, यह जारी होने की तारीख से आगामी दो महीने तक प्रभावी रहेगा।