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दरिंदे पिता को POCSO कोर्ट ने सुनाई 120 साल की कैद, रिश्ते तार-तार करने की मिली सजा

केरल के मंजेरी POCSO कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक कानूनी सजा नहीं, बल्कि उन मासूम बच्चों के दर्द और न्याय की पुकार का जवाब है, जिनका बचपन घर की चारदीवारी के भीतर ही छीन लिया गया. 11 और 12 साल की दो नाबालिग बहनों के साथ उनके ही सौतेले पिता द्वारा किए गए यौन शोषण के मामले में अदालत ने 120 साल की सजा सुनाकर यह संदेश दिया है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति समाज और कानून दोनों बिल्कुल भी नरम नहीं रह सकते. यह फैसला उन तमाम पीड़ित बच्चों के लिए उम्मीद की किरण है, जो न्याय की आस में जीते हैं.
8 साल पहले पिता ने छोड़ा था साथ
सरकारी वकील के मुताबिक, पीड़ित बच्चियों के जैविक पिता ने घटना से करीब 8 साल पहले उन्हें छोड़ दिया था. इसके बाद उनकी मां ने आरोपी से शादी कर ली. शादी के बाद आरोपी ही दोनों बच्चियों का सौतेला पिता बना और परिवार एक ही घर में रहने लगा.
अनाथालय में रहकर पढ़ाई करती थीं बच्चियां
दोनों बहनों को पढ़ाई के लिए एक अनाथालय में दाखिल कराया गया था. वे वहीं रहकर पढ़ाई करती थीं और स्कूल की छुट्टियों के दौरान अपने घर वापस आती थीं. आरोप है कि इसी दौरान आरोपी ने बच्चियों को अपना शिकार बनाया.
मार्च 2023 से जून 2025 तक शोषण का आरोप
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मार्च 2023 से जून 2025 के बीच जब भी दोनों बहनें छुट्टियों में घर आती थीं, आरोपी ने कथित तौर पर कई बार उनका यौन शोषण किया. मामले की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया.
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