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सरकार के आदेश के बाद जेल से कैसे निकलेंगे प्रदर्शनकारी छात्र, जानिए पटना हाईकोर्ट के वकील से बाहर आने की प्रक्रिया

INT News28 July 2026 at 12:41 am

Patna News : सरकार की ओर से प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार छात्रों को रिहा करने का निर्देश जारी किए जाने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या आदेश जारी होते ही सभी छात्र जेल से बाहर आ जाएंगे. कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ऐसा तत्काल संभव नहीं है.

पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता शिवानंद भारती के अनुसार, छात्रों की रिहाई के लिए एक निर्धारित प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

सभी जिले के डीएम को पत्र जारी करेगी सरकार

वकील के मुताबिक, सबसे पहले सरकार के प्रधान सचिव सभी संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों (DM) को पत्र जारी करेंगे. इसके बाद संबंधित जिलाधिकारी अपने-अपने जिले के लोक अभियोजक (PP) को आवश्यक निर्देश देंगे.

लोक अभियोजक संबंधित न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष सरकार का पक्ष रखकर रिहाई का आदेश (रिलीज ऑर्डर) प्राप्त करेंगे. न्यायालय से रिलीज ऑर्डर जारी होने के बाद इसे संबंधित जेल अधीक्षक को भेजा जाएगा.

रिलीज ऑर्डर के बाद रिहा होंगे छात्र

जेल अधीक्षक को रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद ही आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी और उसके बाद छात्रों को जेल से रिहा किया जाएगा.

अधिवक्ता शिवानंद भारती ने स्पष्ट किया कि सरकार की घोषणा महत्वपूर्ण है, लेकिन छात्रों की रिहाई कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संभव होगी. इसलिए आदेश जारी होने के तुरंत बाद सभी छात्रों का जेल से बाहर आना आवश्यक नहीं है.

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