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प्रदर्शन स्थलों पर पत्रकारों को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त, जानिए क्या है पूरा मामला

दिल्ली में प्रदर्शन स्थलों पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए पुलिस ने कुछ जरूरी निर्देश जारी किए हैं. इनमें पहचान पत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने, पुलिस की कार्रवाई से उचित दूरी बनाए रखने और सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही में बाधा नहीं डालने पर जोर दिया गया है.
दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि पत्रकारिता की अपनी भूमिका है और इसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए. वहीं, अतिरिक्त डीसीपी मनजीत श्योराण ने कहा कि कुछ लोग एक दिन पत्रकार के रूप में आते हैं और अगले दिन प्रदर्शन में शामिल होते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ऐसे मामलों में लोगों को हिरासत में लेती है.
रिपोर्टिंग के दौरान पहचान स्पष्ट रखने पर जोर
दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जारी परामर्श में कहा कि प्रदर्शन स्थलों पर कवरेज करने वाले मीडियाकर्मियों की पहचान स्पष्ट होनी चाहिए. इसके लिए उन्हें अपने मीडिया संस्थान का वैध पहचान पत्र या वैध पीआईबी/डीआईपी मान्यता कार्ड साथ रखने और उसे हर समय प्रदर्शित करने की सलाह दी गई है.
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पुलिस ने कवरेज के दौरान इन बातों का ध्यान रखने को कहा
पत्रकार अपने साथ वैध पहचान पत्र या मान्यता कार्ड रखें और उसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें.
पुलिस की कार्रवाई और कानून प्रवर्तन कर्मियों की आवाजाही से उचित दूरी बनाए रखें.
रिपोर्टिंग या रिकॉर्डिंग करते समय ऐसी जगह रहें, जहां उनकी सुरक्षा बनी रहे और पुलिस के काम में बाधा न आए.
अपनी पहचान प्रदर्शनकारियों से स्पष्ट रूप से अलग रखें, ताकि मौके पर उनकी भूमिका को लेकर भ्रम की स्थिति न बने.
पुलिस ने बताई एडवाइजरी की वजह
अतिरिक्त डीसीपी मनजीत श्योराण के अनुसार, पुलिस ने पत्रकारों से कई बार उचित दूरी से प्रदर्शन कवर करने की अपील की है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के काम में बाधा डालते हैं.
पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन स्थलों पर भीड़ और तनावपूर्ण हालात के बीच पत्रकारों की पहचान स्पष्ट करना और सुरक्षा कर्मियों की आवाजाही सुनिश्चित करना जरूरी है. इसी को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
दिल्ली पुलिस ने अपने बयान में पत्रकारिता की भूमिका को भी स्वीकार किया है. ऐसे में एडवाइजरी का मुख्य जोर रिपोर्टिंग की पहचान स्पष्ट रखने, सुरक्षित दूरी बनाए रखने और कानून-व्यवस्था से जुड़ी कार्रवाई में बाधा से बचने पर है.
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